रायपुर में खुलेंगे पान ठेले, सैलून और ब्यूटी पार्लर, टॉवल खुद लेकर जाना होगा

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रायपुर में कलेक्टर ने सैलून ब्यूटी पार्लर और पान दुकान खोलने की अनुमति दे दी है

जिला जनसंपर्क कार्यालय
रायपुर,छत्तीसगढ़
समाचार

दुकानों और अन्य गतिविधियों के
संचालन के संबंध में कलेक्टर ने जारी किए आदेश

शर्तो के अधीन खुलेंगी जिले में सेलून, नाईं दुकान,ब्यूटी पार्लर,पान दुकान और पान ठेला

रायपुर 18 मई 2020/ केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश एवं दिशा-निर्देशो के परिपालन में लॉकडाउन की अवधि 31 मई 2020 तक बढ़ाई गई है। कलेक्टर डॉ एस. भारतीदासन ने केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप रायपुर जिले में पान दुकानों,सेलून, नाई दुकान और ब्यूटी पार्लर के संचालन के लिए आदेश जारी किया गया है।इस
आदेश के अनुसार जिले के भीतर गैर प्रतिबंधित दुकानों का संचालन प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक किया जा सकेगा।
सैलून, नाई दुकान और ब्यूटी पार्लर का संचालन के लिए दुकान में सैनिटाइजर, हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।सैलून संचालक को प्रत्येक व्यक्ति के सेविंग और बाल कटिंग के पश्चात कैंची, उस्तरा,शेविंग ब्रश,कंघी एवं कुर्सी को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।दुकान में वेटिंग करने हेतु अलग से कुर्सी नहीं रखा जाएगा। ब्लेड जैसे वस्तु जिसका उपयोग एक ही व्यक्ति पर किया जाना चाहिए अन्य व्यक्ति पर उपयोग नहीं किया जा सकेगा अतः डिस्पोजेबल सामग्रियों का उपयोग किया जाना अनिवार्य है।संचालक द्वारा दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों एवं अन्य व्यक्तियों की संपूर्ण जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि की जानकारी रखना अनिवार्य है।इसी तरह बाल कटिंग, सेविंग और डाई के समय ग्राहक को स्वयं के द्वारा टावेल अथवा कपड़ा लाना अनिवार्य होगा।
इसी तरह पान दुकान और पान ठेला हेतु दुकान में सैनिटाइजर, हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। पान ठेले अथवा दुकान में विक्रय किए जाने वाले पदार्थों जैसे सिगरेट, गुड़ाखू,गुटका,तंबाकू,पाउच,बीड़ी आदि का उपयोग या उपभोग सार्वजनिक स्थान या पान ठेले में किए जाने पर प्रतिबंध रहेगा। पान ठेले में इन सामग्रियों का मात्र विक्रय ही किया जा सकेगा।
उपरोक्त दुकानों का संचालन कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव हेतु आवश्यक सूचना और जानकारी संबंधी पोस्टर,पंपलेट फ्लैक्स का दुकान में सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाना अनिवार्य होगा।किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए उपरोक्त दुकानदार स्वयं जिम्मेदार होगा। जिले में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आम व्यक्तियों की आवाजाही पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। उद्योग धंधों, निजी प्रतिष्ठानों को लेकर राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देश एवं प्रतिबंध पूर्ववत् लागू रहेंगे। लॉकडाउन की इस स्थिति में जारी आदेशों और निर्देशों के उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

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