रायपुर के पार्षद के खिलाफ अपराध दर्ज- पहले पार्षद का बेटा भिड़ा, अब पार्षद पर गाली-गलौज का आरोप; निगम में जनप्रतिनिधियों के रवैये पर सवाल
Raipur News : रायपुर। रायपुर नगर निगम में जनप्रतिनिधियों और निगम के अधिकारियों-कर्मचारियों के बीच विवाद लगातार सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले जोन-4 में भाजपा पार्षद एवं जोन अध्यक्ष मुरली शर्मा के बेटे अनिल शर्मा पर निगम कर्मचारी से कथित मारपीट और धमकी के मामले में FIR दर्ज हुई थी। अब एक अलग मामले में कांग्रेस पार्षद संदीप साहू पर महिला जोन आयुक्त से कथित तौर पर अश्लील गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है।
महिला अधिकारी की शिकायत के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने BNS की धारा 351(2), 351(3) और 79 के तहत अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है।
FIR में क्या लिखा है?
जोन क्रमांक-08 की जोन आयुक्त राजेश्वरी पटेल की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में बताया गया है कि वह फ्लोरेल सिटी, पुराना धमतरी रोड, रिंग रोड, रायपुर में रहती हैं और नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क्रमांक-08 में जोन आयुक्त के पद पर पदस्थ हैं।




शिकायत के मुताबिक 11 अगस्त 2026 को करीब 11:50 बजे वह निगम मुख्यालय के सभाकक्ष में विज्ञापन संबंधी प्रशिक्षण में थीं। इसी दौरान उनके निजी मोबाइल नंबर 923834**** पर वीर सावरकर नगर वार्ड क्रमांक-01 के पार्षद संदीप साहू के मोबाइल नंबर 99262**** से फोन आया।
FIR में दर्ज शिकायत के अनुसार पार्षद ने अपने वार्ड के सफाई ठेकेदार के कर्मचारियों के भुगतान के संबंध में पूछा।
जोन आयुक्त ने उन्हें बताया कि भुगतान वास्तविक उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा। शिकायत के अनुसार पार्षद की ओर से कहा गया कि स्वीकृत 38 कर्मचारियों का प्रतिदिन भुगतान होना चाहिए।
भुगतान के मुद्दे पर कथित तौर पर भड़के पार्षद
शिकायत में महिला अधिकारी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने इस मांग पर मना किया तो संदीप साहू ने महिलाओं के प्रति अत्यंत अपमानजनक अश्लील गाली-गलौज की।
शिकायत में यह भी आरोप है कि गाली-गलौज के साथ जान से मारने और देख लेने की धमकी दी गई।
महिला अधिकारी ने पुलिस को बताया कि कथित घटना के बाद वह मानसिक रूप से अत्यंत परेशान हैं और उन्हें स्वयं तथा अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी खतरा महसूस हो रहा है।
शिकायत में परिवार की सुरक्षा को लेकर भी चिंता
महिला अधिकारी ने पुलिस से पार्षद के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। शिकायत में उन्होंने आशंका जताई है कि उनके या उनके परिवार के साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर इसकी जिम्मेदारी पार्षद की होगी।
उन्होंने मामले में FIR दर्ज करने का अनुरोध करते हुए अपनी शिकायत की प्रतियां पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को भी भेजी हैं।
कुछ दिन पहले पार्षद के बेटे पर भी FIR
गौरतलब है कि यह निगम में जनप्रतिनिधियों से जुड़ा पहला विवाद नहीं है। कुछ दिन पहले जोन-4 के अध्यक्ष एवं भाजपा पार्षद मुरली शर्मा के बेटे अनिल शर्मा पर जोन आयुक्त डॉ. दिव्या चंद्रवंशी के वाहन चालक योगेंद्र साहू के साथ कथित मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया था।
उस घटना के बाद जोन-4 के अधिकारी और कर्मचारी लामबंद हो गए थे। कुछ समय के लिए काम भी प्रभावित हुआ और मामला निगम मुख्यालय तक पहुंचा। बाद में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराई गई।
पुलिस ने उस मामले में BNS की धारा 296, 115(2) और 351(2) के तहत अपराध दर्ज किया था।
दो अलग पार्षद, कुछ ही दिनों में दो विवाद
अब स्थिति यह है कि एक अलग पार्षद के बेटे पर निगम कर्मचारी से मारपीट की FIR और दूसरे पार्षद पर महिला अधिकारी से कथित अश्लील गाली-गलौज व धमकी के आरोप में अपराध दर्ज हुआ है।
लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने रायपुर नगर निगम में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों-कर्मचारियों के बीच संबंधों तथा निगम के कामकाज में कथित राजनीतिक हस्तक्षेप पर सवाल खड़े कर दिए हैं।रायपुर। रायपुर नगर निगम में जनप्रतिनिधियों और निगम के अधिकारियों-कर्मचारियों के बीच विवाद लगातार सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले जोन-4 में भाजपा पार्षद एवं जोन अध्यक्ष मुरली शर्मा के बेटे अनिल शर्मा पर निगम कर्मचारी से कथित मारपीट और धमकी के मामले में FIR दर्ज हुई थी। अब एक अलग मामले में कांग्रेस पार्षद संदीप साहू पर महिला जोन आयुक्त से कथित तौर पर अश्लील गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है।
महिला अधिकारी की शिकायत के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने BNS की धारा 351(2), 351(3) और 79 के तहत अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है।
FIR में क्या लिखा है?
जोन क्रमांक-08 की जोन आयुक्त राजेश्वरी पटेल की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में बताया गया है कि वह फ्लोरेल सिटी, पुराना धमतरी रोड, रिंग रोड, रायपुर में रहती हैं और नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क्रमांक-08 में जोन आयुक्त के पद पर पदस्थ हैं।
शिकायत के मुताबिक 11 अगस्त 2026 को करीब 11:50 बजे वह निगम मुख्यालय के सभाकक्ष में विज्ञापन संबंधी प्रशिक्षण में थीं। इसी दौरान उनके निजी मोबाइल नंबर 9238343470 पर वीर सावरकर नगर वार्ड क्रमांक-01 के पार्षद संदीप साहू के मोबाइल नंबर 9926255505 से फोन आया।
FIR में दर्ज शिकायत के अनुसार पार्षद ने अपने वार्ड के सफाई ठेकेदार के कर्मचारियों के भुगतान के संबंध में पूछा।
जोन आयुक्त ने उन्हें बताया कि भुगतान वास्तविक उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा। शिकायत के अनुसार पार्षद की ओर से कहा गया कि स्वीकृत 38 कर्मचारियों का प्रतिदिन भुगतान होना चाहिए।
भुगतान के मुद्दे पर कथित तौर पर भड़के पार्षद
शिकायत में महिला अधिकारी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने इस मांग पर मना किया तो संदीप साहू ने महिलाओं के प्रति अत्यंत अपमानजनक अश्लील गाली-गलौज की।
शिकायत में यह भी आरोप है कि गाली-गलौज के साथ जान से मारने और देख लेने की धमकी दी गई।
महिला अधिकारी ने पुलिस को बताया कि कथित घटना के बाद वह मानसिक रूप से अत्यंत परेशान हैं और उन्हें स्वयं तथा अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी खतरा महसूस हो रहा है।
शिकायत में परिवार की सुरक्षा को लेकर भी चिंता
महिला अधिकारी ने पुलिस से पार्षद के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। शिकायत में उन्होंने आशंका जताई है कि उनके या उनके परिवार के साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर इसकी जिम्मेदारी पार्षद की होगी।
उन्होंने मामले में FIR दर्ज करने का अनुरोध करते हुए अपनी शिकायत की प्रतियां पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को भी भेजी हैं।
कुछ दिन पहले पार्षद के बेटे पर भी FIR
गौरतलब है कि यह निगम में जनप्रतिनिधियों से जुड़ा पहला विवाद नहीं है। कुछ दिन पहले जोन-4 के अध्यक्ष एवं भाजपा पार्षद मुरली शर्मा के बेटे अनिल शर्मा पर जोन आयुक्त डॉ. दिव्या चंद्रवंशी के वाहन चालक योगेंद्र साहू के साथ कथित मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया था।
उस घटना के बाद जोन-4 के अधिकारी और कर्मचारी लामबंद हो गए थे। कुछ समय के लिए काम भी प्रभावित हुआ और मामला निगम मुख्यालय तक पहुंचा। बाद में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराई गई।
पुलिस ने उस मामले में BNS की धारा 296, 115(2) और 351(2) के तहत अपराध दर्ज किया था।
दो अलग पार्षद, कुछ ही दिनों में दो विवाद
अब स्थिति यह है कि एक अलग पार्षद के बेटे पर निगम कर्मचारी से मारपीट की FIR और दूसरे पार्षद पर महिला अधिकारी से कथित अश्लील गाली-गलौज व धमकी के आरोप में अपराध दर्ज हुआ है।
लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने रायपुर नगर निगम में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों-कर्मचारियों के बीच संबंधों तथा निगम के कामकाज में कथित राजनीतिक हस्तक्षेप पर सवाल खड़े कर दिए हैं।