Raipur News : रायपुर में भगवान भोलेनाथ और हिंदू धर्म को लेकर फेसबुक पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी अरुण पन्नालाल की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। आरोपी की ओर से दाखिल जमानत आवेदन का भाजपा विधि प्रकोष्ठ से जुड़े अधिवक्ताओं ने न्यायालय के समक्ष विरोध किया।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मामले की गंभीरता और सोशल मीडिया पर की गई कथित टिप्पणी को आधार बनाकर जमानत आवेदन का विरोध किया गया था।
अधिवक्ताओं ने कोर्ट में रखा अपना पक्ष
जानकारी के मुताबिक, भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक बृजेश नाथ पाण्डेय, जिला संयोजक नंदकुमार साहू, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष दिनेश देवांगन, मीडिया प्रभारी गुलशन साहू और ऋषभ मिस्त्री ने आरोपी की जमानत याचिका का विरोध किया।
अधिवक्ताओं ने न्यायालय के समक्ष मामले की गंभीरता और सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े तथ्यों को रखा। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी अरुण पन्नालाल का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
धार्मिक टिप्पणी को लेकर कार्रवाई की मांग
भाजपा विधि प्रकोष्ठ और अधिवक्ताओं ने कहा कि धर्म, धार्मिक आस्था और आराध्य देवी-देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी को उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने ऐसे मामलों में कानून के तहत प्रभावी कार्रवाई किए जाने की बात कही।
यह जानकारी भाजपा विधि प्रकोष्ठ के मीडिया प्रभारी एवं अधिवक्ता गुलशन साहू की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है।