18 की उम्र के बाद भी नहीं रुकेगा खर्च! हाईकोर्ट का दिव्यांग बच्चे के हक में बड़ा फैसला
BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ऑटिज्म और स्पीच डिसऑर्डर से पीड़ित 14 वर्षीय बच्चे के भरण-पोषण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ बालिग होने की उम्र पूरी होने से ऐसे बच्चे का भरण-पोषण बंद नहीं किया जा सकता, जो मानसिक…