Raipur News Today: रायपुर का ऐतिहासिक फैसला! E20 पेट्रोल से कार खराब हुई तो कंपनी देगी नई गाड़ी या ₹21.60 लाख
रायपुर। Raipur News Today छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने E20 पेट्रोल से कार खराब होने के मामले में देश का एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने वाहन निर्माता कंपनी और डीलर को पीड़ित उपभोक्ता को नई कार देने का आदेश दिया है। (Raipur News Today) यदि कंपनी नई कार उपलब्ध नहीं कराती है, तो उसे करीब 20.50 लाख रुपये लौटाने होंगे।
Raipur News Today आयोग ने अपने आदेश में कहा कि संबंधित कार का इंजन E20 पेट्रोल के अनुकूल नहीं था, जिसके कारण वाहन में खराबी आई। इसे वाहन निर्माता और डीलर की सेवा में कमी (Deficiency in Service) माना गया।
आयोग ने कंपनी को निर्देश दिया है कि नई कार उपलब्ध न कराने की स्थिति में वाहन की कीमत के रूप में 20.50 लाख रुपये लौटाए जाएं। इसके अलावा उपभोक्ता को मानसिक प्रताड़ना के लिए 1 लाख रुपये तथा वाद व्यय के लिए 10 हजार रुपये भी दिए जाएं। इस तरह कंपनी को कुल करीब 21.60 लाख रुपये का भुगतान करना होगा।
आयोग ने आदेश का पालन 45 दिनों के भीतर करने के निर्देश दिए हैं। यदि तय समय सीमा में आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो कंपनी को पूरी राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
उपभोक्ता आयोग का यह फैसला देश में E20 पेट्रोल से जुड़े विवादों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है। माना जा रहा है कि भविष्य में ऐसे मामलों में यह निर्णय अन्य उपभोक्ताओं के लिए भी अहम आधार बन सकता है।