शिक्षक की शर्मनाक करतूत! नाबालिग छात्रा को अश्लील मैसेज भेजकर बोला- न्यूड फोटो भेजो, वरना कर दूंगा फेल
KANKER NEWS: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक शिक्षक पर नाबालिग छात्रा को अश्लील मैसेज और वीडियो भेजने का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि शिक्षक छात्रा पर खुद के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भेजने के लिए दबाव बना रहा था। इतना ही नहीं, छात्रा को परीक्षा में फेल करने की धमकी देने की बात भी सामने आई है। शिकायत के बाद बांदे पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है।
मामला बांदे थाना क्षेत्र के मरोड़ा गांव स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल का है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक आशीष मंडल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। कोर्ट में पेश किए जाने के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जिला जेल कांकेर भेज दिया गया।
एक्स्ट्रा क्लास के दौरान लिया छात्रा का मोबाइल नंबर
पुलिस के मुताबिक, करीब 30 वर्षीय आरोपी आशीष मंडल पुरुषोत्तम नगर का रहने वाला है और मरोड़ा के हायर सेकेंडरी स्कूल में गणित विषय पढ़ाता था। वह पिछले करीब 10 वर्षों से इसी स्कूल में पदस्थ था। बताया गया कि 16 अगस्त को आरोपी ने छात्रों की एक्स्ट्रा मैथ्स क्लास ली थी। इसी दौरान उसने 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा का मोबाइल नंबर लिया। आरोप है कि नंबर मिलने के बाद शिक्षक ने छात्रा को मैसेज करना शुरू कर दिया और बाद में उसे अश्लील मैसेज और वीडियो भेजे।
न्यूड फोटो-वीडियो भेजने का बना रहा था दबाव
पुलिस के अनुसार, आरोपी शिक्षक छात्रा पर अपने आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भेजने का दबाव बना रहा था। छात्रा के इनकार करने पर उस पर मानसिक दबाव डाला गया। आरोप है कि शिक्षक ने छात्रा को परीक्षा में फेल करने की धमकी भी दी। लगातार दबाव के चलते छात्रा मानसिक रूप से परेशान हो गई। इसके बाद उसने पूरी घटना अपनी मां को बताई। बेटी की बात सुनने के बाद मां ने पुलिस से शिकायत की।
मां की शिकायत के बाद हुई आरोपी की गिरफ्तारी
पीड़िता की मां ने 20 अगस्त को बांदे थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी शिक्षक की पहचान आशीष मंडल के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ घटना में इस्तेमाल मोबाइल फोन भी जब्त किया है। पुलिस अब मोबाइल फोन समेत अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। मामले में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
POCSO और IT एक्ट के तहत केस
बांदे पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 75, POCSO एक्ट की धारा 12 और IT एक्ट की धारा 67(A) के तहत मामला दर्ज किया है। नाबालिग छात्रा से जुड़ा मामला होने के कारण इसमें पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। इसके बाद आरोपी आशीष मंडल को जिला जेल कांकेर भेज दिया गया। पुलिस मामले से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों और अन्य तथ्यों की जांच कर रही है।