रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने मुहर्रम और उर्स आयोजनों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। बोर्ड ने निर्देश दिया है कि सभी आयोजन शरियत के अनुसार किए जाएं। आदेश के तहत बैंड-बाजा, नाच-गान, डीजे, धुमाल और आतिशबाजी पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सूरत में डीजे, धुमाल या आतिशबाजी की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित समिति पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
बोर्ड के अनुसार, प्रदेश की सभी ताजिया, दरगाह और उर्स कमेटियों को इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। आदेश का पालन नहीं होने पर संबंधित कमेटी को भंग करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। वक्फ बोर्ड ने सभी आयोजकों से शांति और अनुशासन के साथ धार्मिक कार्यक्रम संपन्न कराने की अपील की है।