नाबालिग पत्नी के साथ सहमति से संबंध बनाना भी रेप- बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; जानें पूरा मामला
बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर पत्नी नाबालिग है तो उसके साथ सहमति से किया गया सेक्स भी रेप है. कोर्ट ने कहा कि 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ सहमति से यौन संबंध बनाने वाले के खिलाफ रेप का मामला दर्ज हो सकता है. बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने मामले में दोषी की सजा को बरकरार रखा. दोषी का तर्क था कि पीड़िता के साथ यौन संबंध सहमति से बनाए गए थे और उस समय वह उसकी पत्नी थी. ऐसे में इसे रेप नहीं कहा जा सकता है.
कोर्ट ने बरकरार रखी सजा
‘लाइव लॉ’ की रिपोर्ट के मुताबिक, 12 नवंबर को जारी आदेश में जज ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित कानून के मद्देनजर यह बात स्वीकार नहीं की जा सकती कि अपीलकर्ता का पीड़ित पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना रेप या यौन हिंसा नहीं माना जाएगा. उन्होंने कहा कि 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ संबंध बनाना बलात्कार है फिर चाहे वह शादीशुदा हो या नहीं.’ पीठ ने निचली अदालत की तरफ से आरोपी को दी गई सजा और 10 साल के कठोर कारावास को बरकरार रखा.
शिकायत में क्या?
Bombay High Court बता दें कि दोषी ने शिकायतकर्ता के साथ जबरन यौन संबंध बनाए, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई. बाद में उसने उससे शादी कर ली. हालांकि, उनके वैवाहिक संबंध ठीक नहीं रहे और महिला ने रेप की शिकायत दर्ज कराई. हाईकोर्ट ने कहा, ‘भले ही तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि उनके बीच तथाकथित विवाह था, लेकिन पीड़िता ने आरोप लगाए कि यौन संबंध से पहले उसकी सहमति नहीं ली गई थी और इसलिए यह यह बलात्कार माना जाएगा.’
क्या है पूरा मामला?
Bombay High Court आरोपी पीड़िता का पड़ोसी था, जब वह महाराष्ट्र के वर्धा में अपने पिता, बहनों और दादी के साथ रहती थी. 2019 की शिकायत से पहले आरोपी और पीड़िता के बीच 3-4 साल तक प्रेम संबंध थे. हालांकि, पीड़िता ने शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी के दबाव को बार-बार नकारा था. अपने परिवार की आर्थिक तंगी के कारण पीड़िता काम के लिए पास के शहर में चली गई. आरोपी ने उसका पीछा किया और उसे उसके वर्कप्लेस तक लाने-ले जाने की पेशकश की और फिर उसका फायदा उठाकर जबरन यौन संबंध बनाए. इसके बाद वह गर्भवती हो गई.
Bombay High Court शादी के बाद मारपीट
आरोपों के अनुसार, शुरुआत में आरोपी ने पीड़िता से शादी करने का वादा किया और कुछ पड़ोसियों की मौजूदगी में किराए के कमरे में ‘नकली शादी’ समारोह का आयोजन किया. हालांकि, इसके बाद वह पीड़िता को मारने-पीटने लगा और जबरन गर्भपात करवाने के लिए कहा लेकिन पीड़िता ने इसके लिए मना कर दिया. साथ ही उसने यह भी आरोप लगाया कि उसके पेट में पल रहा बच्चा किसी और का है. इसके बाद पीड़िता ने मई 2019 में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. अपने बचाव में, आरोपी ने दावा किया कि यौन संबंध सहमति से थे और पीड़िता उसकी पत्नी थी.