छत्तीसगढ़ में बसों का सफर हुआ महंगा, राज्य सरकार ने बढ़ाया किराया
RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ के बस यात्रियों को महंगाई का झटका लगा है। राज्य सरकार ने प्रदेश में बस किराए की नई दरें निर्धारित करते हुए किराया वृद्धि की अधिसूचना जारी कर दी है। नई दरें राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होंगी।परिवहन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 8 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना का प्रकाशन 12 अक्टूबर को राजपत्र में किया गया है। इसके तहत सामान्य बसों से लेकर डीलक्स और सुपर लग्जरी वातानुकूलित बसों सहित विभिन्न श्रेणियों के यात्री वाहनों का किराया निर्धारित किया गया है।
अलग-अलग श्रेणियों के लिए नई दरें
अधिसूचना के अनुसार, सामान्य बस सेवा के लिए शुरुआती 5 किलोमीटर तक ₹10 प्रति यात्री किराया निर्धारित किया गया है। इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए ₹1.75 प्रति यात्री की दर तय की गई है। वहीं, डीलक्स बस सेवा के लिए शुरुआती 5 किलोमीटर तक ₹12 प्रति यात्री और इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए ₹2.20 प्रति यात्री किराया निर्धारित किया गया है। सुपर लग्जरी वातानुकूलित बसों के लिए शुरुआती 5 किलोमीटर तक ₹12 प्रति यात्री तथा इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए ₹3.30 प्रति यात्री की दर तय की गई है। इसके अलावा, रात्रिकालीन बस सेवा के लिए सामान्य बस किराए से 10 प्रतिशत अधिक किराया निर्धारित किया गया है। अन्य श्रेणियों की बसों और शयनयान सेवाओं के लिए भी अलग-अलग दरें तय की गई हैं।


दिव्यांगों और विशेष श्रेणी के यात्रियों को राहत
अधिसूचना में कुछ विशेष श्रेणियों के यात्रियों को किराए में छूट का प्रावधान भी किया गया है। इसमें नेत्रहीन, मानसिक रूप से मंदबुद्धि, विकलांग तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। एचआईवी/एड्स से पीड़ित यात्रियों के लिए भी निर्धारित शर्तों के तहत किराए में छूट का प्रावधान है। नक्सल प्रभावित व्यक्ति के प्रमाणपत्र के आधार पर राज्य के भीतर बस से यात्रा करने पर यात्री किराए में 50 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान भी अधिसूचना में शामिल है। अब यात्रियों की जेब पर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, यह बस की श्रेणी और यात्रा की दूरी के अनुसार तय होगा।