KABIRDHAM NEWS: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में शादी के उपहार में बम भेजकर दो लोगों की जान लेने वाले आरोपी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। वर्ष 2023 के चर्चित होम थिएटर ब्लास्ट मामले में अदालत ने सरजू उर्फ संजू मरकाम को दोषी ठहराया। विस्फोट में दो लोगों की मौत हुई थी, जबकि चार अन्य लोग घायल हुए थे।
शादी के बाद गिफ्ट खोलते ही हुआ जोरदार धमाका
मामला ग्राम चमारी का है। अभियोजन के अनुसार, मेहर सिंह मेरावी के घर 31 मार्च 2023 को शादी समारोह था। शादी के बाद 3 अप्रैल की सुबह उपहार में मिले सामान को एक कमरे में रखा गया था।इसी दौरान सोनी कंपनी के होम थिएटर को बिजली से जोड़कर चालू किया गया। जैसे ही सिस्टम ऑन हुआ, कमरे में जोरदार धमाका हो गया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि कमरे की छत और दीवारें तक क्षतिग्रस्त हो गईं।हादसे में हेमेंद्र मेरावी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजकुमार मेरावी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में सौरेभ, सूरज, शिव, दीपक और शेर सिंह समेत अन्य लोग घायल हुए थे।
जांच में सामने आया साजिश का खुलासा
विस्फोट के बाद पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की। मौके से बारूदयुक्त मिट्टी, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, होम थिएटर का कार्टन, आलमारी का टुकड़ा और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए गए।जांच के दौरान पुलिस के सामने कथित साजिश का खुलासा हुआ।
अभियोजन के मुताबिक, आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम का लालिता धुर्वे के साथ प्रेम संबंध को लेकर विवाद था। इसी विवाद के चलते उसने हेमेंद्र मेरावी और उसके परिजनों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से होम थिएटर के अंदर विस्फोटक पदार्थ लगाया था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बारूद और अन्य सामग्री भी बरामद की थी।
दो हत्याओं समेत कई धाराओं में दोषी
अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 और 436 के साथ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं 3 और 5 के तहत दोषी माना।धारा 302 के दोनों मामलों में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा धारा 307 के पांच मामलों में भी उम्रकैद की सजा दी गई। धारा 436 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत भी अदालत ने आरोपी को दंडित किया।
अदालत ने आरोपी पर कुल 9,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस फैसले के बाद वर्ष 2023 के बहुचर्चित शादी के गिफ्ट में बम विस्फोट मामले का न्यायिक स्तर पर अहम निष्कर्ष सामने आया है।