रायपुर। राजधानी रायपुर में पत्नी को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने के मामले में अदालत ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह के जघन्य अपराध में किसी भी प्रकार की नरमी का कोई आधार नहीं है।
मामले में आरोपी खेमराज महेश्वरी को चौथे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (4th ADJ) जितेंद्र प्रधान की अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार, 17 जनवरी 2024 को तेलीबांधा थाना क्षेत्र के लाभांडी स्थित घर में घरेलू विवाद के दौरान आरोपी ने अपनी पत्नी अमरिका महेश्वरी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। गंभीर रूप से झुलसी महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
मामले की सुनवाई के दौरान मृतका के बेटे और बेटी की गवाही को अदालत ने महत्वपूर्ण साक्ष्य माना। दोनों की गवाही और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
घटना के बाद तेलीबांधा थाना में आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया, जिसके बाद सुनवाई पूरी कर अदालत ने यह फैसला सुनाया।