छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन विभाग में थोक में फेरबदल, 166 से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों का हुआ तबादला, देखें लिस्ट
Urban Administration Department रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय प्रशासन विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया है। छत्तीसगढ़ शासन ने बुधवार आधी रात तबादला जारी किया है। शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार एक साथ 166 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद पहली बार किसी विभाग में एक साथ इतने बड़े पैमाने पर तबादला किया गया है।
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Urban Administration Department स्थानांतरित अधिकारियों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी से लेकर मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, उप अभियंता, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक, वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक, सहायक राजस्व निरीक्षक, लेखापाल, सहायक ग्रेड-2, कैशियर, सफाई दरोगा, वाहन चालक, पंप अटेंडेंट और सफाई कामगार शामिल हैं।
देखें अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर की लिस्ट
इसी साल होना है निकाय चुनाव
बता दें कि छत्तीसगढ़ में इसी साल नगरीय निकाय चुनाव होना है। ये चुनाव लगभग नवंबर-दिसंबर में हो जाएंगे। इसको लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां भी तेजी से शुरू कर दी है। वहीं शासन-प्रशासन के द्वारा भी नगर निगम, नगर पालिका (CG Transfer News 2024) और नगर पंचायतों में परीसीमन का काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही मतदाता सूची अपडेशन का काम भी जारी है। इसी के साथ ही सरकार ने विभागीय कसावट भी शुरू कर दी है। इसी के चलते एक साथ 166 अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर किए गए हैं।
मंत्रालय से चार अलग-अलग आदेश हुए जारी
राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 166 अधिकारियों और कर्मचारियों की नवीन पदस्थापना (CG Nagariya Prashasan Vibhag Transfer) के आदेश देर रात जारी किए। विभाग द्वारा मंत्रालय से इस संबंध में चार अलग-अलग आदेश जारी किए हैं।
स्थानांतरित अधिकारियों में मुख्य नगर पालिका (CG Transfer News 2024) अधिकारी से लेकर मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, उप अभियंता, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक, वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक, सहायक राजस्व निरीक्षक, लेखापाल, सहायक ग्रेड-2, कैशियर, सफाई दरोगा, वाहन चालक, पंप अटेंडेंट और सफाई कामगार भी इस आदेश में शामिल हैं।