अब कोर्ट-कचहरी में नहीं चलेगी ‘चरित्रहीन’ और ‘बेबस औरत’ जैसी भाषा, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य की निचली अदालतों, पुलिस थानों और संबंधित विभागों को यौन अपराध मामलों में संवेदनशील भाषा अपनाने के निर्देश दिए हैं। 'चरित्रहीन', 'अस्मत' और 'शील भंग' जैसे शब्दों से बचने पर जोर दिया गया…