CG: 22 साल की चुप्पी के बाद भरण-पोषण की मांग, हाईकोर्ट ने महिला की याचिका की खारिज, कहा-अब भरण-पोषण पाने का हकदार नहीं
Bilaspur High Court बिलासपुर हाईकोर्ट ने 22 साल बाद पति से भरण पोषण की मांग को लेकर दायर महिला की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि इतने लंबे अंतराल के बाद वह भरण-पोषण पाने की अधिकारी नहीं है। Bilaspur High Court दुर्ग में रहने वाली महिला ने अपने…