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PMLA मामलाः भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, याचिका पर सुनवाई से इनकार

Bhupesh Baghel Latest News: नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने बघेल को इस मामले में हाई कोर्ट का रुख करने का निर्देश दिया है।

गलत कानून में नहीं, उसके दुरुपयोग में

Bhupesh Baghel Latest News: जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि इस प्रावधान में कोई खामी नहीं है। अगर इसका दुरुपयोग हो रहा है, तो पीड़ित व्यक्ति हाईकोर्ट जा सकता है। जस्टिस बागची ने कहा —“The devil is not in the law but in the abuse” (गलती कानून में नहीं, उसके दुरुपयोग में है)। उन्होंने यह भी कहा कि जांच अपराध के संबंध में होती है, न कि केवल आरोपी के लिए सच्चाई ही जांच का उद्देश्य है, और इस यात्रा में कोई रोक नहीं हो सकती।”

सिब्बल का तर्क – बार-बार सप्लीमेंट्री शिकायत, ट्रायल में देरी

Bhupesh Baghel Latest News : दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ED हर कुछ महीनों में पूरक शिकायत दर्ज करती है, जिससे ट्रायल में देरी होती है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आगे की जांच आरोपी के हित में भी हो सकती है, बशर्ते इसका दुरुपयोग न हो।

Bhupesh Baghel Latest News; ED को अनुमति लेनी चाहिए, लेकिन…

जस्टिस बागची ने कहा कि आगे की जांच के लिए ED को विशेष PMLA कोर्ट से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए, लेकिन अगर एजेंसी ऐसा नहीं कर रही, तो समस्या प्रावधान में नहीं, उसके पालन में है।

याचिका खारिज हाईकोर्ट जाने की छूट

सुप्रीम कोर्ट ने बघेल की याचिका खारिज करते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने की छूट दी। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि विजय मदनलाल चौधरी केस में पहले ही कहा गया है कि कोर्ट की अनुमति से आगे के सबूत रिकॉर्ड पर लाए जा सकते हैं।अगर ED ने इन दिशा-निर्देशों के खिलाफ काम किया है, तो आरोपी हाईकोर्ट का रुख कर सकता है।