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‘प्रेम संबंध में बने शारीरिक रिश्ते दुष्कर्म नहीं…’, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Allahabad High Court इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रेम संबंधों और शारीरिक संबंधों से जुड़े एक अहम मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने कहा कि यदि महिला शुरू से यह जानती है कि सामाजिक कारणों के चलते शादी संभव नहीं है, फिर भी वह वर्षों तक सहमति से शारीरिक संबंध बनाए रखती है, तो इसे दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता.

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