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Rule Changes from 1st April: सिलेंडर 195.50 रुपये महंगा, टोल पर कैश बंद! आज से क्या-क्या बदला? यहां जानिए

Rule Changes from 1st April: दिल्ली: नया वित्तीय वर्ष (FY 2026-27) आज 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो गया है। इसके साथ ही आम जनता, सैलरीड क्लास, यात्रियों और वाहन मालिकों पर असर डालने वाले कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गए हैं। इनमें कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी, रेल टिकट रिफंड नियमों में सख्ती, टोल प्लाजा पर पूरी तरह कैशलेस व्यवस्था और नई इनकम टैक्स व्यवस्था शामिल हैं।

कमर्शियल सिलेंडर 195.50 रुपये महंगा

आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 195.50 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। इससे होटल, रेस्तरां और छोटे व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं पर असर पड़ेगा। घरेलू सिलेंडरों की कीमतों में भी नियमित समीक्षा के अनुसार बदलाव संभव है।

रेल टिकट रिफंड नियम बदले, अब 8 घंटे पहले तक ही कैंसिलेशन पर फुल रिफंड

Rule Changes from 1st April: भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन के नियम सख्त कर दिए हैं। अब ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 8 घंटे पहले तक ही टिकट कैंसिल करने पर पूरा रिफंड मिलेगा। इससे पहले यह समय सीमा 4 घंटे थी। 8 से 24 घंटे पहले कैंसिल करने पर 50% रिफंड और उससे पहले के नियमों में भी बदलाव किया गया है। यात्री अब ज्यादा सतर्कता बरतें।

सभी टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजेक्शन पूरी तरह बंद

1 अप्रैल से देश के सभी टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह बंद हो गया है। अब टोल टैक्स का भुगतान केवल FASTag या UPI से ही संभव होगा। इससे ट्रैफिक जाम कम होने की उम्मीद है, लेकिन जिनके पास FASTag नहीं है उन्हें परेशानी हो सकती है।

FASTag एनुअल पास की कीमत में 2.5% बढ़ोतरी

Rule Changes from 1st April: NHAI ने FASTag एनुअल पास की फीस बढ़ा दी है। अब यह ₹3,075 (पहले ₹3,000) हो गई है। यानी ₹75 की बढ़ोतरी हुई है। यह पास नॉन-कमर्शियल वाहनों के लिए 200 टोल क्रॉसिंग या एक साल की वैलिडिटी देता है।

कमर्शियल और पैसेंजर गाड़ियों के दाम 2%-3% तक बढ़े

ऑटोमोबाइल कंपनियों ने इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण आज से पैसेंजर वाहनों और कमर्शियल वाहनों की कीमतें बढ़ा दी हैं। कई कंपनियों (जैसे टाटा मोटर्स, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू आदि) ने 0.5% से 2-3% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। नई कार या वाहन खरीदने वालों को अब ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है।

नई टैक्स रिजीम लागू: सैलरीड पर्सन को 12.75 लाख तक इनकम टैक्स फ्री

नई इनकम टैक्स व्यवस्था आज से प्रभावी हो गई है। सैलरीड व्यक्ति के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन (₹75,000) के बाद 12.75 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स फ्री रहेगा।

अन्य व्यक्तियों को 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट मिलेगी।

नई स्लैब व्यवस्था के तहत ₹4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, उसके बाद क्रमशः 5%, 10%, 15% आदि दरें लागू हैं। यह बदलाव मिडिल क्लास को राहत देने के उद्देश्य से किया गया है।

इनहैंड सैलरी प्रभावित, अप्रैल में कई बदलाव

नई टैक्स व्यवस्था और अन्य कटौतियों के कारण कई सैलरीड कर्मचारियों की इनहैंड सैलरी में मामूली कमी आ सकती है। अप्रैल महीने में कुल 15 बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं, जिनमें बैंकिंग, लेबर लॉ और अन्य नियम शामिल हैं।

पैन कार्ड नियमों में अपडेट, आधार को DOB प्रूफ की लिस्ट से हटाया

पैन कार्ड बनाने या अपडेट करने के नियम बदले गए हैं। अब आधार कार्ड को जन्मतिथि (Date of Birth) के वैध दस्तावेज की सूची से हटा दिया गया है। आधार को केवल एड्रेस प्रूफ के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा। नए नियमों के तहत DOB प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ-पत्र जैसे अतिरिक्त दस्तावेज जरूरी होंगे। 1 अप्रैल से पुराने फॉर्म भी मान्य नहीं रहेंगे।

Rule Changes from 1st April:

ये बदलाव आम आदमी के दैनिक जीवन, यात्रा, टैक्स और दस्तावेजीकरण को प्रभावित करेंगे। नागरिकों को सलाह है कि FASTag अपडेट रखें, टिकट बुकिंग के समय नए नियम ध्यान में रखें और जरूरी दस्तावेज तैयार रखें।