RAIPUR NEWS. दीपावली के त्योहार को देखते हुए रायपुर नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। नगर निगम द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 8 नवंबर यानी आज दीपावली के दिन राजधानी रायपुर में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इतना ही नहीं, होटल और रेस्टोरेंट में भी नॉनवेज खाना परोसने पर रोक लगाई गई है।
नगर निगम के इस फैसले के बाद आज रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही होटल और रेस्टोरेंट संचालक भी ग्राहकों को नॉनवेज व्यंजन नहीं परोस सकेंगे।
मांस-मटन की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह रोक
नगर निगम प्रशासन की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दीपावली के अवसर पर निर्धारित तिथि को मांस-मटन का विक्रय और परोसना प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश रायपुर नगर निगम क्षेत्र में लागू होगा।
इसका मतलब है कि आज शहर में न तो मांस-मटन की दुकानें खुलेंगी और न ही होटल-रेस्टोरेंट में नॉनवेज व्यंजन उपलब्ध होंगे। नगर निगम ने सभी संबंधित कारोबारियों और प्रतिष्ठान संचालकों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
आदेश नहीं माना तो होगी सख्त कार्रवाई
नगर निगम प्रशासन ने प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। यदि किसी दुकान, होटल या रेस्टोरेंट में प्रतिबंधित अवधि के दौरान मांस-मटन की बिक्री या परोसने की शिकायत अथवा पुष्टि होती है, तो संबंधित सामग्री जब्त की जा सकती है। इसके साथ ही जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।
नगर निगम ने सभी मांस विक्रेताओं, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों से आदेश का सख्ती से पालन करने की अपील की है। ऐसे में दीपावली के दिन रायपुर में नॉनवेज खाने के शौकीनों को भी इस प्रतिबंध का ध्यान रखना होगा।