Raipur Municipal Corporation: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में अवैध बैनर-पोस्टर पर लगाम कसते हुए नगर निगम ने शहर के छह प्रमुख मार्गों को नो फ्लैक्स जोन घोषित कर दिया है। इन मार्गों पर अब किसी भी प्रकार के निजी बैनर, पोस्टर या फ्लैक्स लगाने पर कार्रवाई की जाएगी। केवल शासकीय विज्ञापनों को ही यहां लगाने की अनुमति दी गई है।
Raipur Municipal Corporation: एमआईसी के निर्णय के बाद हुई कार्रवाई
महापौर परिषद (MIC) के निर्णय के अनुरूप नगर निगम के नगर निवेश विभाग के उड़नदस्ते ने इन प्रमुख मार्गों पर नो फ्लैक्स जोन के सूचना बोर्ड लगाकर आमजन और संस्थाओं को आगाह किया है।
इन मार्गों को किया गया नो फ्लैक्स जोन घोषित
Raipur Municipal Corporation नगर निगम द्वारा राजधानी के जिन प्रमुख मार्गों को नो फ्लैक्स जोन घोषित किया गया है, उनमें जीई रोड के टाटीबंध चौक से जयस्तंभ चौक होकर तेलीबांधा थाना चौक तक, पचपेड़ीनाका चौक से लालपुर ओवरब्रिज तक, शहीद भगत सिंह चौक से छत्तीसगढ़ क्लब होते हुए केनाल लिंकिंग रोड ट्रैफिक सिग्नल तक, एनआईटी रायपुर से गोल चौक होकर रायपुरा चौक तक, जयस्तंभ चौक से सिटी कोतवाली चौक होकर बिजली ऑफिस चौक तक तथा महिला पुलिस थाना चौक से बूढ़ेश्वर मंदिर चौक तक के मार्ग शामिल हैं।
Raipur Municipal Corporation इन सभी मार्गों पर अब निजी, राजनीतिक, सामाजिक या व्यावसायिक विज्ञापन लगाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ फ्लैक्स जब्ती, जुर्माना और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।



