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हाई कोर्ट ने कहा:बैन सामान की ऑनलाइन डिलीवरी करना भी अपराध

Online Delivery Of Banned Items हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रतिबंधित सामान की ऑनलाइन डिलीवरी करना भी अपराध है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की बेंच ने कहा कि डिलीवरी बॉय और वेयर हाउस संचालक जिम्मेदारी से नहीं बच सकते।

Online Delivery Of Banned Items सीजे ने पूछा कि डिलीवरी बॉक्स में नशे का सामान मिले तो क्या डिलीवरी करने वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी?

Online Delivery Of Banned Items मंदिर हसौद में लूट व हत्या के मामले में फ्लिपकार्ट से मंगाकर प्रतिबंधित सामान का इस्तेमाल हुआ था।

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इसी पर डिलीवरी करने वाले दिनेश कुमार साहू और अभनपुर के कूरियर संचालक हरिशंकर साहू पर एफआईआर दर्ज की गई थी। दोनों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कार्रवाई रद्द करने की मांग की थी।