दूसरे राज्य से आने वालों को 7 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन।रैली, सभा प्रतिबन्धित। धार्मिक स्थलों में भीड़ प्रतिबन्धित

रायपुर। दूसरे राज्य से आने वालों के लिए रायपुर जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है इसके अलावा रायपुर कलेक्टर ने और भी कई गाइडलाइन जारी की है ।कोरोना के संक्रमण को लेकर शासन ने जारी गाइड लाइन के अनुसार.. होली मिलन समेत सभी सार्वजनिक कार्यक्रम किए गए प्रतिबंधित…..

सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश किया गया प्रतिबंधित…..सभी धार्मिक सामाजिक राजनीतिक संस्कृति खेलकूद समारोह पर लगा प्रतिबंध…. सिर्फ व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेंगे धार्मिक स्थल….

विवाह या अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल होने 50 लोगों से ज्यादा को नहीं मिलेगी अनुमति…. सभी प्रकार की सभा रैली धरना जुलूस पर लगा प्रतिबंध….

दोपहिया वाहन में दो और कार में चार से अगर व्यक्ति नहीं हो सकेंगे सवार… डीजे नगाड़ा ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगा प्रतिबंध…

. दूसरे राज्य से आने वाले व्यक्तियों को 7 दिन के अनिवार्य…. होम क्वारंटाइन का करना होगा पालन…. एक इलाके में ज्यादा कोविड-19 मरीज मिलने से इलाके को कंटेनमेंट जोन किया जाएगा घोषित…

एक ही स्थान पर 5 से ज्यादा व्यक्तियों के जमा होने पर लगेगा प्रतिबंध

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