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Liquor Payment Rule Change: छत्तीसगढ़ में अब नोटों से नहीं मिलेगी शराब! नए आबकारी मंत्री ने दिए आदेश

Liquor Payment Rule Change: छत्तीसगढ़ में शराब पीने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल, प्रदेश के अंदर अब शराब की खरीदारी करने पर ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा. यानि अब आप प्रदेश के किसी भी शराब दुकानों से कैश देकर दारू नहीं खरीद सकेंगे. इसके लिए प्रदेश के नए आबकारी मंत्री लखनलाल ने एक बैठक दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में शराब दुकानों पर ऑनलाइन पेमेंट लागू किया जाए.

Liquor Payment Rule Change:

Liquor Payment Rule Change: मिली जानकारी के मुताबिक, मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि प्रदेश की सभी शराब दुकानों में ऑनलाइन पेमेंट के लिए प्रोत्साहित किया जाए. उन्होंने शराब बिक्री को 100 फसदी भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से करने का लक्ष्य रखा है. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के मुताबिक, शराब दुकानों की 24 घंटे निगरानी की जाए. इसके लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएं, ताकि मुख्यालय से इनकी निगरानी रखी जा सके.

आबकारी मंत्री ने दिए निर्देश

Liquor Payment Rule Change: वहीं मंत्री ने आदेश देते हुए कहा कि अवैध शराब और नशीले पदार्थों के निर्माण, संग्रण, परिवहन और बिक्री पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए. उन्होंने यह भी कहा कि अंतरराज्यीय सीमाओं पर स्थित आबकारी जांच चौकियों में सतर्कता भी बढ़ाने से लेकर विशेष अभियान चलाने पर भी जोर दिया है. इसके अलवा, उन्होंने कहा कि ढाबों, फार्म हाउस में शराब की अवैध बिक्री, सेवन न हो, इस पर भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है. वहीं उन्होंने दुकानों की व्यवस्था समेत लाइसेंस, मार्केटिंग कार्पोरेशन और बार-क्लब की भी जानकारी ली है.