INDIAN RAILWAYS .ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। अगर आप रात में ट्रेन में मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्जिंग पर लगाकर सो जाते हैं, तो अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों के कोच में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के नियम का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। ऐसे में यात्रियों को रात के इन छह घंटों के दौरान कोच में लगे चार्जिंग पॉइंट की सुविधा नहीं मिल सकेगी।
रेलवे का यह कदम यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। हाल ही में दक्षिण पूर्व रेलवे में चार्जिंग के दौरान एक पावर बैंक से जुड़ी घटना सामने आने के बाद इस नियम को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश दिया है कि निर्धारित समय में चार्जिंग पॉइंट बंद रखने में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे चार्जिंग पॉइंट
रेलवे बोर्ड ने 26 अक्टूबर को जारी निर्देश में ट्रेनों के कोच में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के नियम का सख्ती से पालन कराने को कहा है। हालांकि, यह कोई नया नियम नहीं है। रेलवे बोर्ड ने 19 जून 2014 को भी इस संबंध में निर्देश जारी किए थे।
रेलवे ने अब पुराने आदेश को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर दिया है। सभी जोनल रेलवे को कहा गया है कि इस व्यवस्था में किसी तरह की छूट न दी जाए। इसका उद्देश्य रात के समय चार्जिंग से जुड़ी संभावित दुर्घटनाओं और आग लगने के खतरे को कम करना है।
पावर बैंक फटने की घटना के बाद रेलवे अलर्ट
रेलवे के इस फैसले के पीछे दक्षिण पूर्व रेलवे में चार्जिंग के दौरान पावर बैंक से जुड़ी घटना को अहम वजह माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, ट्रेन में चार्जिंग के दौरान एक यात्री का पावर बैंक धुएं के साथ फट गया था। बताया गया कि घटना के समय निर्धारित अवधि में चार्जिंग पॉइंट बंद नहीं किए गए थे।
इस घटना के बाद रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। मोबाइल, पावर बैंक और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बैटरी अधिक गर्म होने या उनमें तकनीकी खराबी आने से दुर्घटना का खतरा पैदा हो सकता है। ऐसे में रेलवे रात के समय चार्जिंग पॉइंट बंद रखने की व्यवस्था को गंभीरता से लागू करना चाहता है।
रेलवे कर्मचारियों की तय होगी जिम्मेदारी
रेलवे बोर्ड ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि निर्धारित समय पर चार्जिंग पॉइंट बंद करना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए ट्रेन में तैनात कर्मचारियों को जरूरी निर्देश देने, प्रशिक्षण और परामर्श की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया गया है।
इसके अलावा अधिकारियों और सुपरवाइजरों को औचक निरीक्षण करने के लिए कहा गया है। निरीक्षण के दौरान यह जांच की जाएगी कि ट्रेनों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चार्जिंग पॉइंट बंद रखे जा रहे हैं या नहीं। रेलवे का जोर इस नियम के पालन में किसी भी तरह की लापरवाही रोकने पर है।
पहले भी जारी हो चुका है यह नियम
ट्रेनों में रात के समय चार्जिंग पॉइंट बंद रखने का नियम पहले से लागू है। रेलवे बोर्ड ने 19 जून 2014 को इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। इसके बाद मार्च 2021 में भी रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चार्जिंग सुविधा बंद रखने के नियम का सख्ती से पालन कराने पर जोर दिया गया था।
अब एक बार फिर रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को इस व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और ट्रेन में आग या बिजली से जुड़ी दुर्घटनाओं की आशंका को कम करना है।
ट्रेन में सफर करने वाले यात्री क्या करें?
रात में ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए।
- यात्रा शुरू करने से पहले मोबाइल और अन्य जरूरी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पूरी तरह चार्ज कर लें।
- रात 11 बजे के बाद ट्रेन के चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध रहने पर निर्भर न रहें।
- पावर बैंक का इस्तेमाल करते समय उसे गर्म जगह पर रखने से बचें और चार्जिंग के दौरान उस पर नजर रखें।
- मोबाइल या पावर बैंक असामान्य रूप से गर्म हो, धुआं निकले या जलने जैसी गंध आए, तो उसका इस्तेमाल बंद कर दें।
- किसी भी तरह की असामान्य स्थिति दिखने पर तुरंत ट्रेन में मौजूद रेलवे स्टाफ को सूचना दें।