‘पति सेक्स की डिमांड पत्नी से नहीं करेगा तो कहां जाएगा?’ हाईकोर्ट ने पत्नी की याचिका पर क्यों की ये टिप्पणी?
Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यौन सुख को पति-पत्नी के बीच जारी झगड़े की वजह बताते हुए एक केस खारिज कर दिया है। दरअसल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एक महिला की तरफ से पति के खिलाफ दर्ज केस की सुनवाई कर रहा था, जिसमें याचिकाकर्ता ने यातना, दहेज और अप्राकृतिक संबंध बनाने के आरोप लगाए थे। जानकारी के मुताबिक, दोनों की शादी साल 2015 में हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केस खारिज करते हुए कहा कि पीड़ित के बयान और FIR की बारीकी से जांच से पता चलता है कि यदि कोई यातना या हमला किया गया है, तो वह दहेज की किसी मांग के लिए नहीं, बल्कि आवेदक क्रमांक 1 की सेक्स की इच्छाओं को ऑपोजिट पार्टी क्रमांक 3 की तरफ से इनकार किए जाने पर किया गया।