देर रात अनलॉक-2 के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, स्कूल-कॉलेज 31 जुलाई तक नहीं खुलेंगे,नाईट कर्फ्यू भी लागू
COVID-19 संकट के बीच सोमवार रात भारत सरकार ने ‘Unlock 2’ की गाइडलाइंस जारी कर दीं। केंद्र के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, अनलॉक होते देश में फिलहाल मेट्रो रेल सेवा, जिम और सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे, जबकि नाइट कर्फ्यू भी रहेगा।MHA के मुताबिक, 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन प्रभाव में रहेगा। ऐसे क्षेत्रों में सिर्फ बेहद जरूरी सेवाएं और सुविधाएं ही उपलब्ध ही रहेंगी। बयान के अनुसार, “स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, पूल, धार्मिक सभाओं पर भी देश में 31 जुलाई तक प्रतिबंध रहेगा।”अनलॉक 2 के तहत नाइट कर्फ्यू भी प्रभाव में जारी रहेगा। यह रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा। हालांकि, इस दौरान जरूरी चीजें और अन्य राहतों के लिए छूट रहेगी।अनलॉक 2 के तहत सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों और अन्य भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों पर रोके रहेगी। घरेलू विमान और पैसेंजर ट्रेनें चलेंगी, पर सीमित तरीके से। इनका संचालन आगे चरणबद्ध और व्यवस्थित तरीके से बढ़ाया जाएगा।
कोरोना को काबू करने के लिए देश भर में सार्वजनिक स्थलों, कार्यस्थलों और यात्रा के दौरान फेस मास्क/कवर पहनना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।
राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे कंटेनमेंट जोन्स के बाहर बफर जोन्स की पहचान करें। ये ऐसे इलाके होंगे, जहां से और अधिक कोरोना के केस आ सकते हैं। बफर जोन के भीतर उक्त पाबंदियां जिला प्रशासन द्वारा जरूरत पड़ने पर लगाई जा सकती हैं।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस बाबत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चीफ सेक्रेट्रीज को पत्र लिख अपील की है कि वे सख्ती से UNLOCK2 की गाइडलाइंस का पालन कराएं।
अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा और केवल वंदे भारत मिशन के तहत आने-जाने वाली उड़ानों को ही अनुमति होगी. घरेलू उड़ानों और पैसेंजर ट्रेनों के लिए पहले से जारी नियमों के मुताबिक यातायात जारी रहेगा.
: केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल आदि भी 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया गया है। ज्ञात रहे कि अनलॉक-1 की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है। इसी के साथ अनलॉक-2 का ऐलान किया गया है, जिसमें पाबंदियों के साथ कई गतिविधियों में छूट होगी।
कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी जबकि कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में छूट दी जाएगी। गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस एक जुलाई से प्रभावी होंगी। अनलॉक-2 की गाइडलाइन राज्य, संघ शासित प्रदेश और केंद्र मंत्रालय व उसके विभागों से परामर्श के बाद जारी की गई है। अनलॉक-2 की गाइडलाइन के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट कंटेनमेंट जोन के बाहर खोले जा सकेंगे। 15 जुलाई से इन्हें खोलने की इजाजत होगी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसीजर का पालन करना होगा। गाइडलाइन में राज्यों के लिए प्रावधान किया गया है कि वे कंटनेमेंट जोन के बाहर वैसे बफर जोन की पहचान कर सकते हैं, जहां कोरोना के केस बढ़ने की संभावना है। जिला प्रशासन ऐसी जगहों पर आवश्यक प्रतिबंध लगा सकता है। केंद्र सरकार ने सोमवार शाम को अनलॉक-2 के लिए गाइडलाइन जारी की। लॉकडाउन 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन में लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक कामों की इजाजत रहेगी। केंद्र की नई गाइडलाइन के अनुसार, देशभर के स्कूल-कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। जरूरी गतिविधियों और कुछ अन्य को इससे छूट दी गई है।
केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल आदि भी 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया गया है। ज्ञात रहे कि अनलॉक-1 की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है। इसी के साथ अनलॉक-2 का ऐलान किया गया है, जिसमें पाबंदियों के साथ कई गतिविधियों में छूट होगी।
कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी जबकि कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में छूट दी जाएगी। गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस एक जुलाई से प्रभावी होंगी। अनलॉक-2 की गाइडलाइन राज्य, संघ शासित प्रदेश और केंद्र मंत्रालय व उसके विभागों से परामर्श के बाद जारी की गई हैं।
अनलॉक-2 की गाइडलाइन के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट कंटेनमेंट जोन के बाहर खोले जा सकेंगे। 15 जुलाई से इन्हें खोलने की इजाजत होगी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसीजर का पालन करना होगा। गाइडलाइन में राज्यों के लिए प्रावधान किया गया है कि वे कंटनेमेंट जोन के बाहर वैसे बफर जोन की पहचान कर सकते हैं, जहां कोरोना के केस बढ़ने की संभावना है। जिला प्रशासन ऐसी जगहों पर आवश्यक प्रतिबंध लगा सकता है।
ये हैं खास बातें
अनलॉक- 1 में घरेलू उड़ानों और सवारी ट्रेनों की सीमित संख्या में अनुमति दी गई है। यह आगे भी जारी रहेगा। रात्रि कर्फ्यू का समय बदला गया है। अब यह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। इंडस्ट्रीयल यूनिट, हाइवे पर लोगों की आवाजाही, माल की ढुलाई, कार्गो के लोडिंग और अनलोडिंग, बस, ट्रेन, प्लेन से उतरने के बाद लोगों का गंतव्य की ओर जाने को लेकर भी रात्रि कालीन कर्फ्यू में छूट दी गई है।
अनलॉक-2 में किसी भी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद/अकादमिक/सांस्कृतिक कार्यक्रमों और उनसे से जुड़े जमावड़े की अनुमति नहीं होगी। गाइडलाइंस के अनुसार, सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थलों पर और परिवहन के इस्तेमाल के दौरान फेस कवर पहनना अनिवार्य है।
अनलॉक-2 में भी कंटेनमेंट जोन में कोई राहत नहीं दी जाएगी और कंटेनमेंट जोन के बाहर राज्य अपने हिसाब से नियमों का पालन करा सकते हैं. हालांकि अनलॉक 2.0 के लिए जो दिशानिर्देश दिए गए हैं इसमें रात के कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई है. अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू जारी रहा करेगा.
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