Advertisement Carousel

गांजा तस्कर रवि साहू को 10 साल की कैद, 40 से ज़्यादा मामलों में है आरोपी 

रायपुर। राजधानी का कुख्यात गांजा तस्कर आख़िर कार क़ानून के चंगुल में आ ही गया।  स्पेशल जज एनडीपीएस किरण थवाईत ने(Ganja Smuggler Ravi Sahu) रवि साहू को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। NDPS एक्ट के तहत दोष सिद्ध होने पर यह फैसला सुनाया गया है। रवि साहू के ऊपर वर्ष 2023 में माना बस्ती में हुई लल्ला बंजारे की हत्या , समेत कई बड़े अपराधों में शामिल होने का आरोप है ।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वह निगम के नेताओं के लिए भीड़ जुटाने , चुनाव में शराब, पैसा और गुंडे जुगाड़ कराने का काम भी करता रहा है ।

रवि साहू (Ganja Smuggler Ravi Sahu) की गिरफ्तारी पुलिस ने खासी प्लानिंग की, उसे पहले मोहल्ले में पैदल घुमाया गया ताकि क्षेत्र के लोगों को संदेश दिया जा सके कि अपराधी कितना बड़ा भी हो कानून सबसे ऊपर है । सजा जरूर मिलेगी । रवि की सिविल लाइन थाने में गिरफ्तारी की गई। इस दौरान विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए थे, क्योंकि उसके समर्थकों द्वारा हिंसा की आशंका थी।

Ganja Smuggler Ravi Sahu

रवि साहू पर रायपुर के विभिन्न थानों में 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें गांजा तस्करी, सट्टा-जुआ, हत्या का प्रयास, मारपीट, अवैध शराब कारोबार और धमकाने जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह फैसला संगठित अपराध और नशे के कारोबार पर सख्त संदेश है।

हिस्ट्रीशीटर रवि साहू समेत उसके छह साथियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।

इस मामले में सजा पाने वालों में कोतवाली निवासी रवि साहू, अनील उर्फ अली जुल्फेकार, संजय उर्फ लेंडी जुल्फेखार, तथा ओडिशा के बलांगीर जिले के निवासी गणेश बागर्ती, विक्रम शाह और प्रियवंत कुम्हार शामिल हैं।

विशेष लोक अभियोजक भुवन लाल साहू ने बताया कि पुलिस ने चार फरवरी 2025 को गांजा तस्करी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा था। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया था, जिसे वे बैग में रखकर पुड़िया बनाकर ग्राहकों को बेच रहे थे।

पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश की गई केस डायरी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर कालीबाड़ी चौक में दबिश दी गई थी, जहां रवि साहू के गुर्गे गांजा बेचते पाए गए। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे रवि साहू के निर्देश पर गांजा की बिक्री कर रहे थे।

कोर्ट ने सभी साक्ष्यों, गवाहों और अभियोजन पक्ष की दलीलों को सही मानते हुए आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी ठहराया और कड़ी सजा सुनाई।