Electricity Rate Hike रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में बिजली दरों में 6.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दरें आगामी 1 जुलाई से लागू होंगी। बिजली कंपनियों ने बिजली दरों में 24 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव दिया था, लेकिन आयोग ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 6.23 प्रतिशत बढ़ोतरी को ही मंजूरी दी है।
घरेलू उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बोझ
नई दरों के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में 30 पैसे से 50 पैसे प्रति यूनिट तक की वृद्धि की गई है। इससे प्रदेश के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के मासिक बिजली बिल पर असर पड़ेगा।
गैर-घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में भी इजाफा
वाणिज्यिक और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 20 पैसे से 40 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी की गई है। इससे व्यापारिक प्रतिष्ठानों और अन्य गैर-घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली लागत बढ़ेगी।
कृषि पंप उपभोक्ताओं को भी झटका
कृषि क्षेत्र में उपयोग होने वाले बिजली पंपों के लिए भी विद्युत दरों में 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। नई दरें लागू होने के बाद किसानों पर भी अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा।
1 जुलाई से लागू होंगी नई दरें
राज्य विद्युत नियामक आयोग के आदेश के अनुसार संशोधित बिजली दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी। इसके बाद सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को नई दरों के अनुसार बिजली बिल का भुगतान करना होगा।