DHAMTARI NEWS. छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में POCSO एक्ट के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने आरोपी सुनील डहरे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस फैसले को बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्त कार्रवाई का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।
पुलिस के अनुसार घटना की सूचना मिलने के बाद तत्काल मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्य जुटाए, गवाहों के बयान दर्ज किए और मजबूत केस तैयार किया। प्रभावी विवेचना और अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के आधार पर न्यायालय में आरोपी के खिलाफ अपराध सिद्ध हुआ।
सुनवाई के बाद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस का कहना है कि यह फैसला पीड़ित को न्याय दिलाने के साथ-साथ बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए कड़ा संदेश भी है।
धमतरी पुलिस ने इसे प्रभावी जांच और न्यायिक प्रक्रिया की बड़ी सफलता बताया है। अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों में निष्पक्ष जांच, वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन और अभियोजन पक्ष के साथ बेहतर समन्वय उनकी प्राथमिकता है, ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके।
गौरतलब है कि POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) Act बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ऐसे मामलों में त्वरित जांच और प्रभावी पैरवी के जरिए दोषियों को कड़ी सजा दिलाना कानून का प्रमुख उद्देश्य है।