जीजा-साली की सहमति से बना संबंध रेप नहीं! … इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
Sex Between Jija And Sali इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में जीजा और साली के बीच कथित बलात्कार के मामले में आरोपी को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि अगर युवती बालिग है और उसने अपनी सहमति से संबंध बनाए हैं तो इसे बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि नैतिक और कानूनी मुद्दों को अलग-अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए।
Sex Between Jija And Sali यह मामला जुलाई २०२४ में दर्ज हुआ था। जब आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा ३६६ (अपहरण), ३७६ (बलात्कार) और ५०६ (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि आरोपी ने अपनी साली को शादी का झूठा वादा करके बहलाया और उसे भगाकर ले गया। पीड़िता के परिवार ने एफआईआर दर्ज कराई। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि यह कृत्य जबरदस्ती और धोखे का परिणाम था।
Sex Between Jija And Sali
Sex Between Jij And Sali अदालत में आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि पीड़िता बालिग है और उसने अपने बयान में कहा था कि उसने अपनी मर्जी से आरोपी के साथ संबंध बनाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जीजा और साली के बीच संबंध समाज की नजर में अवैध और अनैतिक हो सकते हैं, लेकिन यदि महिला वयस्क है और सहमति से संबंध बने हैं तो इसे कानूनी तौर पर बलात्कार नहीं माना जा सकता।