छत्तीसगढ़ में बदलेगी पुलिस ट्रांसफर पॉलिसी, इन इलाकों में तैनात कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

Chhattisgarh Police Transfer Policy: छत्तीसगढ़ में नक्सल इलाकों में पोस्टेड कर्मचारी अब ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. क्योंकि प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ की पुलिस ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव करने की तैयारी में है. इस बात की जानकारी छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने विधानसभा में दी है. पुलिस ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव होने से पुलिसकर्मियों को अब ट्रांसफर के लिए लगातार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. इस पॉलिसी का सबसे ज्यादा फायदा नक्सल इलाकों में पोस्टेड कर्मचारियों को होने की उम्मीद है.

नेता-मंत्रियों को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे 

Chhattisgarh Police Transfer Policy छत्तीसगढ़ में पुलिस की ट्रांसफर-पोस्टिंग नीति को लेकर जानकारी देते हुए गृहमंत्री विजय शर्मा ने विधानसभा में बताया कि नई पॉलिसी आने के बाद पुलिस कर्मचारियों को अब ट्रांसफर के लिए नेताओ और मंत्रियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. क्योंकि यह पॉलिसी नक्सल इलाकों में काम कर रहे पुलिसकर्मचारियों को ध्यान में रखकर ही बनाई जा रही है. सदन में कांग्रेस विधायक सावित्री मंडावी के सवाल पर विजय शर्मा ने कहा कि इस नई ट्रांसफर पॉलिसी में सबसे अच्छी बात यह होगी कि अब पुलिसकर्मचारी ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इसके लिए सिस्टम बन रहा है. जो भी कर्मचारी आवेदन करेंगे, उस पर अमल करके उनका ट्रांसफर आदेश घर तक पहुंचा दिया जाएगा. इसके लिए उन्हें किसी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा.

तीन साल बाद ही होगा ट्रांसफर 

Chhattisgarh Police Transfer Policy हालांकि गृहमंत्री विजय शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि नक्सल इलाकों में तीन साल नौकरी के बाद ही ट्रांसफर हो पाएगा. उन्होंने बताया कि जो एसआई से निरीक्षक के पद पर प्रमोटिट किए जाते हैं, उन्हीं अधिकारियों की तैनाती कम से कम तीन साल के लिए नक्सल इलाकों में की जाती है. इसके अलावा जिन कर्मचारियों की उम्र 54 साल से कम होती है उन्हें इन जिलों में तैनात किया जाता है. जहां तीन साल की नौकरी के बाद ही इन पुलिस कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जाता है. फिलहाल छत्तीसगढ़ में पुलिस कर्मचारियों के ट्रांसफर का फैसला पुलिस मुख्यालय की स्थापना समिति ही लेती है.

Chhattisgarh Police Transfer Policy

जिन पुलिसकर्मचारियों का ट्रांसफर किया जाता है उनके निर्देश पुलिस मुख्यालय की स्थापना समिति की तरफ से लिए जाते हैं. नक्सल क्षेत्र में तैनाती से पहले भी पुलिस ट्रांसफर पॉलिसी के सभी नियम ध्यान में रखती है.

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