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शराब घोटाले की जाँच तीन माह में ख़त्म करें जाँच एजेंसियां- सुप्रीम कोर्ट शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी कहानी, पढ़ें

Chhattisgarh Liquor Scam : छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में अब तक की सबसे बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है की ईडी को दो माह में और EOW को तीन माह में शराब घोटाले से जुड़ी जांच और विवेचना पूरी करनी होगी।

Chhattisgarh Liquor Scam :बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया की यही बात सरकार की ओर से अधिवक्ता ने चैतन्य बघेल की अग्रीम जमानत याचिका खारीज होने पर कहा की वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार तीन माह में विवेचना खत्म कर लेंगे। इसके उपरांत कोर्ट ने EOW को चैतन्य बघेल की 6 अक्तूबर तक और दीपेन चावड़ा की 26 अक्तूबर तक की पुलिस रिमांड के आदेश दिए।

Chhattisgarh Liquor Scam : अधिवक्ता रिजवी ने बताया की शराब घोटाले मामले में जिस दिन निरंजन दास और अन्य आरोपियों की शराब घोटाले के आरोपियों की जमानत की खारीज की गई थी उस दिन बचाव पक्ष ने निवेदन किया की जांच लंबे समय से चल रही है और पूछताछ कर लोगों को बुलाया जा रहा है। गिरफ्तारियां की जा रही है ।

Chhattisgarh Liquor Scam :

इस पर कोर्ट ने कहा की जांच एजेंसियां अधिकतम 90 दिनों में शराब घोटले की विवेचना पूरी करें कोर्ट में पेश करे। इसक मतलब है की जांच एंजेसियों को जिन लोगों को भी आरोपी बनाया है उन्हे नोटिस कर समन करना पड़ेगा। वहीं कानूनी जानकारों के अनुसार समय सीमा तय होने के बाद जांच एजेंसियों के बड़ी चुनौती होगी।