छत्तीसगढ़ में डीजल पर 7 फीसदी VAT घटने से 6 रुपए हुआ सस्ता, जानिए किसे मिलेगा फायदा

Diesel Price : रायपुरः छत्तीसगढ़ की जनता पर नए साल की शुरूआत होते ही तोहफों की बारिश होने लगी है। गुरुवार के दिन बस्तर में 356 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात के बाद अब साय सरकार ने एक आदेश जारी किया है। सरकार ने डीजल पर लगने वाले टैक्स को कम कर दिया है। अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले टैक्स में सरकार ने कमी की है। इसके तहत अब डीजल पर 24 की जगह 17 फीसदी टैक्स लगेगा यानी 7% की छूट दी गई है। दरअसल, प्रदेश सरकार डीजल की बल्क खरीद पर 23 फीसदी वैट के साथ एक रुपया अतिरिक्त चार्ज लगाती थी। इसके चलते उद्योग राज्य में डीजल की खरीदी नहीं करते थे इससे राज्यों को नुकसान होता था। हालांकि अब सरकार ने वैट में बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। इसके तहत अब केवल उद्योगों को 17 फीसदी वैट देना होगा।

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कितने कम होंगे दाम

Diesel Price :  बता दें कि राज्य में अभी डीजल पर 24 फीसदी का टैक्स लगाया जाता है। इसके चलते वर्तमान में डीजल करीब 94 से 95 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलता है। अब 7 फीसदी टैक्स घटाने के बाद इसमें करीब 6 रुपए तक की कमी आएगी। हालांकि इसका फायदा बड़े लोगों को मिलेगा आम आदमी को राहत नहीं मिलेगी।

आम आदमी को क्यों नहीं मिलेगा लाभ

प्रदेश सरकार के डीजल के दाम कम करने के लिए गए फैसले का लाभ आम जनता को नहीं मिलेगा। इसकी वजह है कि सरकार ने दरे सस्ती करने के साथ एक शर्त भी जोड़ दी है। इसके अनुसार 7 फीसदी की छूट उसे दी जाएगी जो एकसाथ 12000 लीटर डीजल खरीदेगा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह फैसला बड़े उद्योगपतियों और ट्रांसपोर्टर्स को फायदा पहुंचाने के लिए लिया गया है।

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सरकार ने क्यों लिया ये फैसला

Diesel Price :  मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के मुकाबले आसपास के राज्यों में डीजल की दरे बहुत कम है। इसके चलते बड़े उद्योगपति और ट्रांसपोर्टर्स उत्तर प्रदेश और गुजरात से डीजल खरीदते थे। सरकार को इनपुट मिला की करीब डेढ लाख लीटर डीजल बाहरी राज्यों से खरीदा जा रहा है। इससे छत्तीसगढ़ सरकार को करीब 300 करोड़ से ज्यादा का राजस्व का नुकसान होता था। अब बल्क खरीदी में 17 फीसदी टैक्स के चलते सरकार को अनुमान है कि बाहरी राज्यों से खरीदी रुकेगी और राजस्व भी बढ़ेगा।

Diesel Price :  शीतकालीन सत्र में लिया फैसला अब जारी सूचना

छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने शीतकालीन सत्र के दौरान जीएसटी के अपने अधिकार क्षेत्र वाले अधिनियम में संसोधन किया था। हालांकि इसकी अधिसूचना नए साल में जारी कर दी गई है। प्रदेश में अभी तक डीजल पर 23 प्रतिशत वैट और एक रुपए लीटर अतिरिक्त चार्ज लगता था। इसी तरह पेट्रोल पर 24 फीसदी वैट और 2 रुपए प्रति लीटर सरचार्ज था। हालांकि अब बल्क खरीदी वालों को केवल 17 फीसदी वैट देना होगा।

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