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Chhattisgarh Crime News : जमीन के लिए महिला पर क्रूर हमला, बेहरमी से पीटा, प्राइवेट पार्ट में डाला टूथपेस्ट

Chhattisgarh Crime News : छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. जमीन हड़पने के उद्देश्य से पति-पत्नी ने मिलकर एक महिला को पहले बेहरमी से पीटा, और उसके बाद गमछा से गला घोंटकर उसे जान से मारने की कोशिश की. इसके बाद भी दोनों आरोपी का मन नहीं भरा, तो महिला को अर्धनग्न कर उसके प्राइवेट पार्ट में टूथपेस्ट पेस्ट डाल दिया. महिला को मृत सोचकर वहां से फरार हो गए. लेकिन घटना के दूसरे दिन अधमरी हालत में पड़े महिला को खुद आरोपियों ने और आसपास पड़ोस के लोगों ने अस्पताल पहुंचाया.

महिला के पति की पहले ही मौत हो चुकी थी

Chhattisgarh Crime News :  इसके बाद इस मामले को लेकर किरंदुल थाना में आरोपी ने प्रार्थी बनकर रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने इस मामले की जांच की और संदेह के आधार पर प्रार्थी लखमा कुंजाम और उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद दोनों ही पति-पत्नी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. आरोपी लखमा कुंजाम ने पुलिस को बताया कि पीड़ित महिला के पति की पहले ही मौत हो चुकी थी, जिसके बाद से वह एकतरफा उससे प्यार करता था, और उस महिला के हिस्से में एक जमीन थी जिसे वह हड़पना चाहता था.

जमीन विवाद के कारण महिला पर बेरहमी हमला

Chhattisgarh Crime News :  आरोपी ने पुलिस को बताया कि महिला अपनी इस जमीन को एक दूसरे व्यक्ति को कमाने-खाने के लिए दे दी थी, और उससे मिलना पसंद नहीं करती थी. करीब आने भी नहीं देती थी. जिससे नाराज होकर उसने और उसकी पत्नी ने पड़ोस में ही रह रहे महिला की हत्या करने की साजिश रची. उसने बताया कि पहले उसे बेहरमी से पीटा, और उसके बाद उसे अर्धनग्न करके उसके प्राइवेट पार्ट में टूथ पेस्ट डाल दिया. दंतेवाड़ा एडिशनल SP आर.के. बर्मन ने बताया कि बीते 9 अगस्त को किरंदुल के एक पारा में रहने वाली पीड़िता रात में अपने मकान में अकेली सोई थी.

Chhattisgarh Crime News :  BNS की धारा 109, 3(5) जोड़कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया

SP ने बताया कि संदेह के आधार पर पीड़िता के पड़ोस में रहने वाले प्रार्थी लखमा कुंजाम और उसकी पत्नी कुमे कुंजाम से घटना के संबंध में लगातार और बारीकी से पूछताछ की गई. उनके बार-बार अपना बयान बदलने से संदेह होने पर और आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ की. उन्होंने बताया कि आरोपियों ने घटना कारित करना स्वीकार करने पर प्रकरण में BNS की धारा 109, 3(5) जोड़कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें जेल दाखिल कर दिया गया है.