रानू साहू को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत.. लेकिन राहत की बात नहीं, जेल से नहीं हो पाएगी रिहा, जाने क्या है कारण

  • Chhattisgarh Coal Scam रायपुरः-कोल लेवी मामले में ईडी द्वारा दर्ज मामले में निलंबित आईएएस रानू साहू को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है लेकिन यह रानू साहू के लिए कोई खास राहत वाली खबर नहीं है। असल में रानू साहू के खिलाफ छत्तीसगढ़ की EOW और ACB ने भी कोयला घोटला मामले में अपराध दर्ज किया हुआ है इस मामले में रानू साहू रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है और इस मामले में भी अगर रानू साहू को अगर देर सवेर जमानत मिलती है तो भी साहू को कोई राहत नहीं मिलेगा क्योंकि अब रानू साहू के खिलाफ एक और अपराध दर्ज हो चुका है।

Chhattisgarh Coal Scam

Chhattisgarh Coal Scam : EOW और ACB ने रानू साहू के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में एक नया मामला दर्ज कर लिया है। रानू साहू के नाम पर करोड़ों रुपए की संपत्ति खड़ी करने का आरोप है। जिसकी जानकारी एफआईआर में दर्ज है।

नीचे पढ़ें एफआईआर

Date and Time of FIR – मुख्यालय, ईओडब्ल्यू /0024थाना, ईओडब्ल्यू / एसीबी 202403/07/2024 13:10 बजे
First Informaion contents (प्रथम सूचना तथ्य):मैं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर में निरीक्षक के पद पर पदस्थ हू। श्रीमती रानू साहू वर्ष 2010 की भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, जो छत्तीसग के विभिन्न स्थानों, जैसे सी.ई.ओ., नगर पालिक निगम बिलासपुर, कलेक्टर, बालोद, कलेक्टर कोरबा एवं कलेक्टर रायग के पद पर पदस्थ रहीं है। श्रीमती रानू साहू जुलाई 2021 से जुलाई 2022 तक कलेक्टर कोरबा के रूप में पदस्थ रहीं जिनके द्वारा लोकसेवक के रूप मेें कार्य करते हुये ज्ञात आय के स्त्रोत से काफी अधिक मात्रा में स्वयं एवं परिवार के सदस्य के नाम से करोड़ो रूपयों की अचल संपत्तियां अर्जित किये जाने की सूत्र सूचना का गोपनीय सत्यापन किया गया, जिससे पाया गया है क श्रीमती रानू साहू के द्वारा श्री सूर्यकांत तिवारी एवं उसके सिंडीकेट के सदस्यों के साथ मिलकर आपराधिक षड़यंत्र करते हुए कोयला ट्रांसपोर्टरों से डी.ओ. एवं टी.पी. परमिट जारी किये जाने हेतु 25 रू प्रतिटन की अवैध वसूली में सक्रिय सहयोग प्रदान करने एवं उससेे लाखों रूपये का असम्यक लाभ प्राप्त करने का आरोप है। श्रीमती रानू साहू के द्वारा जहां भी पदस्थ रहीं हैं, वहां पर किसी न किसी माध्यम से भ्रष्टाचार कर स्वयं को आर्थिक रूप से समृद्ध करती रहीं है। श्रीमती रानू साहू द्वारा अपने एवं परिवार के सदस्यों के नाम पर वर्ष 2015 से अक्टुबर 2022 तक लगातार अचल संपत्ति क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है। उनके द्वारा निवेश किये गये अचल संपत्ति की जानकारी निम्नानुसार हैः- 01. ग्राम पदमपुर, प.ह.नं. 42 रा.नि.मं. सिहावा, तहसील नगरी, में ख.नं.-202/ 2 का टुकड़ा रकबा -0.05, हे. (506 वर्गमीटर) भूमि लगभग 4,49,639 रू में श्रीमती लक्ष्मी साहू के नाम से क्रय करने की जानकारी प्राप्त हुयी है।02. महासमुंद प.ह.नं.-42, सरल क्र. 16, रा.नि.म. महासमुंद तहसील महासमुंद जिला महासमुंद में ख.नं.-86/8, रकबा-0.216 हे. , ख.नं. -1496 /11 रकबा-0.0300 हे. की भूमि 991465 रू में श्रीमती लक्ष्मी साहू के नाम से क्रय करने की जानकारी प्राप्त हुयी है।03. ग्राम पंचायत कुुर्रा, रा.नि.मं.-नवापारा विकासखण्ड अभनपुर जिला रायपुर में ख.नं-555/3 रकबा-0.12 हे. भूमि लगभग 989950 रू में श्रीमती लक्ष्मी साहू के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है। 04. ग्राम खरोरा, रा.नि.म.ं खरोरा, महासमुंद तहसील महासमुंद में खसरा नं. 1594/1, रकबा 0.45 हे. भूमि लगभग 1547310 रू में श्रीमती लक्ष्मी साहू के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है।05. ग्राम बगौद, प.ह.नं.-22, रा.नि.मं., तहसील कुरूद, जिला-धमतरी ग्राम पंचायत बगौद, विकास खण्ड कुरूद में ख.क्र. 1567 का टुकड़ा रकबा 0.86 हे. भूमि लगभग 1031881 रू में श्रीमती लक्ष्मी साहू के नाम से क्रय करने की जानकारी प्राप्त हुयी है। 06. ग्राम बंजारी प.ह.नं. 23 रा.नि.मं. व तहसील कुरूद जिला धमतरी में ख.नं.- 881 का टुकड़ा रकबा 0.70 हे.ए ख.नं.-885 रकबा 0.04 हे. भूमि लगभग 1060677 रू में श्रीमती लक्ष्मी साहू के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है। 07. ग्राम सिर्री प.ह.नं. 12, राजस्व निरीक्षक मडल कुरूद तहसील व जिला धमतरी में ख.नं.- 1607 का टुकड़ाएरकबा 0.04 हे. ख.नं.-1545 रकबा 0.02 हे भूमि लगभग 130991 रू में श्रीमती लक्ष्मी साहू के नाम से क्रय करने की जानकारी प्राप्त हुयी है। 08. ग्राम नायकबांधा, प.हं.न.-23, रा.नि.मं. अभनपुर जिला रायपुर में ख.नं.- 1460/2 का भाग रकबा 0.21 हे.ए ख.नं.-1462/2 का भाग रकबा 0.18 हे भूमि 304173 रू में श्री अरूण ससाहू एवं श्रीमती लक्ष्मी साहू के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है। 09. ग्राम तुलसी, प.ह.नं.-41, रा.नि.मं. रायपुर तहसील व जिला रायपुर में ख.नं.- 398/1 ख.नं.-407/8, कुल रकबा 4100 हे. भूमि लगभग 42,50,000 रू में श्री अरूण साहू एवं श्रीमती लक्ष्मी साहू के नाम से क्रय किये जाने की जानकरी प्राप्त हुयी है। 10. जनपद व रा.नि.मं. अंडा जिला दुर्ग में ख.नं.- 562 रकबा 0.190 हे. भूमि लगभग 415653 रू में श्री अरूण साहू, श्रीमती लक्ष्मी साहू, पूनम साहू एवं श्री पंकज साहू के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है। 11. ग्राम-डूण्डा प.ह.नं.-118/51 रायपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास योजना क्र. 04 कमल विहार सेक्टर 06, में भूखण्ड क्रमांक-56 ग, ख. क्र.-6 एवं 23 रकबा 162.600 भूमि 1876720 रू में श्रीमती लक्ष्मी साहू के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है। 12. ग्राम लभराखुर्द प.ह.नं.-44 सरल क्र. 20, रा.नि.मं. महासमुंद तहसील महासमुंद जिला- महासमुंद छ.ग. में ख.क्र.-101/3 रकबा 0.10. हे., खसरा क्रमांक 101/4 रकबा 0.010 हे. भूमि 4,35,500 रू में श्रीमती लक्ष्मी साहू के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है। 13.ग्राम पटेवा, प.ह.नं.-30, रा.नि.मं. नवापारा, तहसील नवापारा, जिला रायपुर (छ.ग.) में खसरा क्र.-1149/1 की भूमि रकबा-0.86 हे., को श्री अरूण कुमार साहू, श्री पंकज साहू एवं श्रीमती पूनम साहू के नाम से 2382990 रू में क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है। 14. कलमीदादर तहसील बागबहरा जिला महासमुंद में खसरा क्रमांक -69/2, 71/1, 72/1, 73, 105, 106, 107, 109, 117, 119, 156, 157, 107 रकबा 7.04 हे. भूमि लगभग 40 लाख रू में श्री अरूण साहू के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है। 15.कलमीदादर, तहसील बागबहरा, जिला-महासमुंद में ख.क्र.108/1 रकबा 0.2800 हे.,ख.नं.- 108/2, रकबा 0.2800 हे. एवं ख.नं.-155, रकबा 1.0700 की भूमि लगभग 12,85,000 रू में सालिनी साहू एवं अन्य के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है। 16.कलमीदादर, तहसील बागबहरा, जिला-महासमुंद में खसरा क्र.-158, 159/1, 159/2, 163/2, 164, 165, 171 कुल रकबा 3.35 की भूमि लगभग 25,00,000 लाख रू में श्री पंकज साहू के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है। उक्त संपत्ति वर्ष 2004 में क्रय किया जाना पता चला है, जो पैतृक संपत्ति हो सकती है। 17.कलमीदादर, तहसील बागबहरा, जिला-महासमुंद में खसरा क्र. – 52/3, 115, 123, 124, 163/1, 163/3, 163/4, 61 कुल रकबा 3.52 की भूमि लगभग 30,00,000 लाख रू में क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है।18.टिकरापारा रायपुर में खसरा नं. 271/10 रकबा 1500 वर्गफीट की भूमि लगभग 48,80,000 रू में अरूाण साहू के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है। 19.ग्राम आसरा तहसील छुरा जिला गरियाबंद में खसरा नंबर-416, 479, 478, 490/1, कुल रकबा 0.75 हे. की भूमि लगभग 10,00,000 रू में स्वयं के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है। 20.ग्राम आसरा तहसील छुरा जिला गरियाबंद में खसरा नंबर-480, 481, 484/1, 484/3, 491, 492, 493, 494, 495, 497, 498/3 कुल रकबा 1.72 हेक्टे. की भूमि लगभग 18,00,000 रू में स्वयं के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है। 21.ग्राम आसरा तहसील छुरा जिला गरियाबंद में खसरा नंबर- 498/1 एवं 498/2 कुल रकबा 0.4100 की भूमि लगभग 5,00,000 रू में स्वयं के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है।22. ग्राम कुटेना जिला गरियाबंद में खसरा नं-772/2 रकबा 0.1600 हे. की भूमि लगभग 60,000 रू में पियूश साहू के नाम पर क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है।23.ग्राम खट्टी तहसील छुरा जिला गरियाबंद में खसरा नं- 353, 434, 435, 438, 439, 445, 446, 462, 542 कुल रकबा 4.15 हे. की भूमि लगभग 20,00,000 रू में श्री चन्द्रहास एवं श्री अरूण साहू के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है। 24. श्रीमती रानू साहू द्वारा अपनी मां श्रीमती लक्ष्मी साहू के नाम पर ग्राम लाटमेटा, रा.नि.मं. कुमरदा तहसील छुरिया जिला राजनांदगांव में खसरा क्रमांक 191/2 एवं रकबा 0.4050 हे. एवं खसरा क्रमांक 194 रकबा 2.0230 हे. इस तरह कुल रकबा 2.4280 हेक्टेयर भूमि माह अक्टुबर 2020 में अपने पति श्री जे.पी. मार्य के भाई श्री धर्मेन्द्र कुमार मार्य (मेसर्स तिरूपति एग्रो फर्म का मालिक), ससुर श्री मिठाईलाल मार्य एवं सास श्रीपति देवी मार्य के संयुक्त नाम से क्रय किया जाकर उस पर राईस मिल संचालित किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है। उक्त भूमि पर भी लगभग 50 लाख रूपये के निवेश किया गया है। उपरोक्त अचल संपत्तियों में निवेशित राशि लगभग 3,93,91,949 रूपये होने की जानकारी मिली है। श्रीमती रानू साहू को माह अप्रेल 2011 से 31.10.2022 तक की स्थिति में वेतन के रूप में लगभग 92 लाख रूपये प्राप्त होने की जानकारी है, उक्त ज्ञात स्त्रोत से आय की तुलना में उनके द्वारा लगभग 3,93,91,949 रूपये अचल संपत्ति में निवेश पर स्वयं को अवैध रूप से शासय समृद्ध किये जाने की जानकारी मिली है। इसके अतिरिक्त श्रीमती रानू साहू द्वारा और भी अचल संपत्ति, बीमा, शेयर, एस.आई.पी., में निवेश किये जाने की सूचना है

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