नई एक्साइज पॉलिसी लागू
Chandigarh New Excise Policy 2026 चंडीगढ़ प्रशासन ने नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी देदी है. जिसके अनुसार, नई L-2D लाइसेंस श्रेणी लागी की गयी है. इसके अंतर्गत 300 वर्ग फुट के न्यूनतम क्षेत्र वाली दुकानों में पेट्रोल पंपों, शॉपिंग मॉल्स और लोकल मार्केट्स में भी 300 वर्ग फुट के न्यूनतम क्षेत्र वाली दुकानों में भी शराब मिलेगी. इसके अलावा डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी विदेशी शराब, वाइन और बीयर मिलेगी.
शराब दुकानों में लगना होगा अल्कोमीटर
Chandigarh New Excise Policy 2026 नई एक्साइज पॉलिसी 2026-27 के तहत सभी शराब दुकानों में कैश के साथ डिजिटल पेमेंट जैसे कार्ड, POS मशीन की सुविधा देनी होगी. इसके अलावा बार, होटल और रेस्टोरेंट में अल्कोमीटर (शराब जांच मशीन) होना जरुरी है ताकि लोग शराब पीने के साथ ही अल्कोहल लेवल चेक कर सकें.
शराब ले जाने वाली गाड़ियों में GPS ट्रैकिंग लगाना अनिवार्य होगा. नई एक्साइज पॉलिसी के तहत वाहनों में डिजी-लॉक सिस्टम लगा होना चाहिए ताकि छेड़छाड़ न हो सके. वहीँ, हर बोतल पर बारकोड और सिक्योरिटी लेबल होना अनिवार्य है ताकि उसे ट्रैक कर सकें. मॉनिटरिंग के लिए CCTV कैमरे भी होंगे. इन सब चीजों के साथ सफाई का भी ध्यान रखना होगा और डस्टबिन भी होना चाहिए. ताकि सफाई बनी रहे. अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो कार्रवाई होगी.