छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: हाईकोर्ट ने खारिज की चैतन्य बघेल की याचिका, ED की गिरफ्तारी को दी थी चुनौती
Chhattisgarh liquor scam . छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। हाईकोर्ट की जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने ईडी (ED) की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 24 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुनाया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ईडी की कार्रवाई कानून के तहत सही है और गिरफ्तारी न तो असंवैधानिक है और न ही नियम विरुद्ध।