CG Coal Scam Case : रानू साहू, समीर बिश्नोई और सौम्या चौरसिया की फिर बढ़ेगी मुश्किलें, दर्ज हो गया एक और मामला, जानें नए FIR में क्या है आरोप

CG Coal Scam Case : रायपुरः छत्तीसगढ़ कोल स्कैम मामले में निलंबित IAS रानू साहू, समीर बिश्नोई और सौम्या चौरसिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये तीने अधिकारी इस मामले में लगातार घिरते जा रहे हैं। इसी बीच अब EOW और ACB ने तीनों के खिलाफ एक और मामला दर्ज कर लिया है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत यह मामला दर्ज किया है। यह FIR तीनों निलंबित अधिकारियों के खिलाफ अलग-अलग दर्ज किया गया है।

CG Coal Scam Case : ईओडब्ल्यू ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि सौम्या चौरसिया और उनके परिवार के नाम 9 करोड़ 20 लाख रुपए की 29 अचल संपत्ति होने की पुष्टि की है। इधर, रानू साहू पर साल 2015 से 2022 तक करीब चार करोड़ रुपए की अचल संपत्ति खुद के नाम से और पारिवारिक सदस्यों के नाम से खरीदने का आरोप लगा है। जबकि उनके सेवा में आने के बाद से 2022 तक का कुल वेतन 92 लाख रुपए बताया जा रहा है। वहीं समीर बिश्नोई की बात की जाए तो उनके पास साल 2010 से 2022 तक का कुल वेतन 93 लाख रुपए है। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी प्रीति गोधरा के नाम से 5 करोड़ रुपए की कई अचल संपत्ति ले रखी है। जो उनके वेतन से 500 गुना ज्यादा है।

सिंडिकेट बनाकर हुई 570 करोड़ की वसूली

छत्तीसगढ़ में अवैध कोल लेवी वसूली का मामला ईडी की रेड में सामने आया था। दावा है कि, कोल परिवहन में कोल व्यापारियों से वसूली करने के लिए ऑनलाइन मिलने वाले परमिट को ऑफलाइन कर दिया गया था। खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक आईएएस समीर बिश्नोई ने 15 जुलाई 2020 को इसके लिए आदेश जारी किया था। इसके लिए सिंडिकेट बनाकर वसूली की जाती थी। पूरे मामले का मास्टरमाइंड किंगपिन कोल व्यापारी सूर्यकांत तिवारी को माना गया। जो व्यापारी 25 रुपए प्रति टन के हिसाब से अवैध रकम सूर्यकांत के कर्मचारियों के पास जमा करता था। उसे ही खनिज विभाग पीट पास और परिवहन पास जारी करता था। इस तरह से स्कैम कर कुल 570 करोड़ रुपए की वसूली की गई।

CG Coal Scam Case : जांच के बाद इन धाराओं के तहत FIR दर्ज 

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -FIRST INFORMATION REPORTप्रथम सूचना रिपोर्ट(धारा 173 बी. एन. एस. एस. के तहत )(Under Section 173 B.N.S.S.) Year (वर्ष):District (जिला):1.FIR No.(प्र.सू.रि.सं.):Date and Time of FIR (प्र.सू. की दिनांक और समय):P.S. (थाना):मुख्यालय, ईओडब्ल्यू /0024थाना, ईओडब्ल्यू / एसीबी202403/07/2024 13:10 बजेS.No. (क्र.सं.)Acts (अधिनियम)Sections (धाराएँ)2.1भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं (संशोधन – अधिनियम 2018)13(2)2भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं (संशोधन – अधिनियम 2018)13(1)(b)Date (दिनांक):3.Date From (दिनांक से):Date & Time (दिनांक और समय):(c) General Diary Reference (रोजनामचाTime (समय):Time Period (समय अवधि):1.(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):Time To (समय तक):Day (दिन):Time From (समय से):Date To (दिनांक तक):Entry No. (प्रविष्ट सं.):(a) Occurrence of offence(अपराध की घटना):बुधवारपहर 101/01/201100:00 बजे31/10/202200:00 बजे13:10 बजे03/07/202403/07/2024 13:10 बजे0015.(b) Address (पता):District (State) (जिला (राज्य)):Place of Occurrence (घटनास्थल):(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):Beat No. (बीट सं.):4.Name of P.S.(थाना का नाम):1.Type of Information (सूचना का प्रकार):Writtenपूर्व 01 किमी, रायपुर6.(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):(d) Nationality (राष्ट्रीयता):(e) UID No. (यूआईडी सं.):(b) Father’s Name (पिता का नाम):(a) Name (नाम):(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):Date of Issue (जारी करने कीPlace of Issue (जारी करने का स्थान):श्री के.एल.बरेठ1977भारतनिरीक्षक भरत बरेठS.No. (क्र.सं.)Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)Id Number (पहचान संख्या)(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)(h) Address (पता):S.No. (क्र.सं.)Address Type (पता का प्रकार)Address (पता)1आवासीय वर्तमान पता, , , ई**, म**, छत्तीसगढ़, भारत2आवासीय स्थायी पता, , , ई**, म**, छत्तीसगढ़, भारत7.(j) Phone number (दूरभाष सं.):Mobile (मोबाइल सं.):Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):(i) Occupation (व्यवसाय):S.No. (क्र.Name (नाम)Alias (उपनाम)Relative’s Name (रिश्तेदार काPresent Address (वर्तमान पता)1श्रीमती रानू साहू भा0प्र0से0पिता : त** क** छत्तीसगढ़ भारतDetails of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):0-Reasons of delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):8.Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):9.S.No. (क्र.Property CategoryProperty Type (सम्पत्तिDescription (विवरण)Value(In Rs/-)(मूल्य (रु में))10.Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):S.No. (क्र.सं.)UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)11.Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में):012.First Informaion contents (प्रथम सूचना तथ्य):मैं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर में निरीक्षक के पद पर पदस्थ हू। श्रीमती रानू साहू वर्ष 2010 की भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, जो छत्तीसग के विभिन्न स्थानों, जैसे सी.ई.ओ., नगर पालिक निगम बिलासपुर, कलेक्टर, बालोद, कलेक्टर कोरबा एवं कलेक्टर रायग के पद पर पदस्थ रहीं है। श्रीमती रानू साहू जुलाई 2021 से जुलाई 2022 तक कलेक्टर कोरबा के रूप में पदस्थ रहीं जिनके द्वारा लोकसेवक के रूप मेें कार्य करते हुये ज्ञात आय के स्त्रोत से काफी अधिक मात्रा में स्वयं एवं परिवार के सदस्य के नाम से करोड़ो रूपयों की अचल संपत्तियां अर्जित किये जाने की सूत्र सूचना का गोपनीय सत्यापन किया गया, जिससे पाया गया है कि श्रीमती रानू साहू के द्वारा श्री सूर्यकांत तिवारी एवं उसके सिंडीकेट के सदस्यों के साथ मिलकर आपराधिक षड़यंत्र करते हुए कोयला ट्रांसपोर्टरों से डी.ओ. एवं टी.पी. परमिट जारी किये जाने हेतु 25 रू प्रतिटन की अवैध वसूली में सक्रिय सहयोग प्रदान करने एवं उससेे लाखों रूपये का असम्यक लाभ प्राप्त करने का आरोप है। श्रीमती रानू साहू के द्वारा जहां भी पदस्थ रहीं हैं, वहां पर किसी न किसी माध्यम से भ्रष्टाचार कर स्वयं को आर्थिक रूप से समृद्ध करती रहीं है। श्रीमती रानू साहू द्वारा अपने एवं परिवार के सदस्यों के नाम पर वर्ष 2015 से अक्टुबर 2022 तक लगातार अचल संपत्ति क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है। उनके द्वारा निवेश किये गये अचल संपत्ति की जानकारी निम्नानुसार हैः- 01. ग्राम पदमपुर, प.ह.नं. 42 रा.नि.मं. सिहावा, तहसील नगरी, में ख.नं.-202/ 2 का टुकड़ा रकबा -0.05, हे. (506 वर्गमीटर) भूमि लगभग 4,49,639 रू में श्रीमती लक्ष्मी साहू के नाम से क्रय करने की जानकारी प्राप्त हुयी है।02. महासमुंद प.ह.नं.-42, सरल क्र. 16, रा.नि.म. महासमुंद तहसील महासमुंद जिला महासमुंद में ख.नं.-86/8, रकबा-0.216 हे. , ख.नं. -1496 /11 रकबा-0.0300 हे. की भूमि 991465 रू में श्रीमती लक्ष्मी साहू के नाम से क्रय करने की जानकारी प्राप्त हुयी है।03. ग्राम पंचायत कुुर्रा, रा.नि.मं.-नवापारा विकासखण्ड अभनपुर जिला रायपुर में ख.नं-555/3 रकबा-0.12 हे. भूमि लगभग 989950 रू में श्रीमती लक्ष्मी साहू के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है। 04. ग्राम खरोरा, रा.नि.म.ं खरोरा, महासमुंद तहसील महासमुंद में खसरा नं. 1594/1, रकबा 0.45 हे. भूमि लगभग 1547310 रू में श्रीमती लक्ष्मी साहू के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है।05. ग्राम बगौद, प.ह.नं.-22, रा.नि.मं., तहसील कुरूद, जिला-धमतरी ग्राम पंचायत बगौद, विकास खण्ड कुरूद में ख.क्र. 1567 का टुकड़ा रकबा 0.86 हे. भूमि लगभग 1031881 रू में श्रीमती लक्ष्मी साहू के नाम से क्रय करने की जानकारी प्राप्त हुयी है। 06. ग्राम बंजारी प.ह.नं. 23 रा.नि.मं. व तहसील कुरूद जिला धमतरी में ख.नं.- 881 का टुकड़ा रकबा 0.70 हे.ए ख.नं.-885 रकबा 0.04 हे. भूमि लगभग 1060677 रू में श्रीमती लक्ष्मी साहू के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है। 07. ग्राम सिर्री प.ह.नं. 12, राजस्व निरीक्षक मडल कुरूद तहसील व जिला धमतरी में ख.नं.- 1607 का टुकड़ाएरकबा 0.04 हे. ख.नं.-1545 रकबा 0.02 हे भूमि लगभग 130991 रू में श्रीमती लक्ष्मी साहू के नाम से क्रय करने की जानकारी प्राप्त हुयी है। 08. ग्राम नायकबांधा, प.हं.न.-23, रा.नि.मं. अभनपुर जिला रायपुर में ख.नं.- 1460/2 का भाग रकबा 0.21 हे.ए ख.नं.-1462/2 का भाग रकबा 0.18 हे भूमि 304173 रू में श्री अरूण ससाहू एवं श्रीमती लक्ष्मी साहू के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है। 09. ग्राम तुलसी, प.ह.नं.-41, रा.नि.मं. रायपुर तहसील व जिला रायपुर में ख.नं.- 398/1 ख.नं.-407/8, कुल रकबा 4100 हे. भूमि लगभग 42,50,000 रू में श्री अरूण साहू एवं श्रीमती लक्ष्मी साहू के नाम से क्रय किये जाने की जानकरी प्राप्त हुयी है। 10. जनपद व रा.नि.मं. अंडा जिला दुर्ग में ख.नं.- 562 रकबा 0.190 हे. भूमि लगभग 415653 रू में श्री अरूण साहू, श्रीमती लक्ष्मी साहू, पूनम साहू एवं श्री पंकज साहू के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है। 11. ग्राम-डूण्डा प.ह.नं.-118/51 रायपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास योजना क्र. 04 कमल विहार सेक्टर 06, में भूखण्ड क्रमांक-56 ग, ख. क्र.-6 एवं 23 रकबा 162.600 भूमि 1876720 रू में श्रीमती लक्ष्मी साहू के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है। 12. ग्राम लभराखुर्द प.ह.नं.-44 सरल क्र. 20, रा.नि.मं. महासमुंद तहसील महासमुंद जिला- महासमुंद छ.ग. में ख.क्र.-101/3 रकबा 0.10. हे., खसरा क्रमांक 101/4 रकबा 0.010 हे. भूमि 4,35,500 रू में श्रीमती लक्ष्मी साहू के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है। 13.ग्राम पटेवा, प.ह.नं.-30, रा.नि.मं. नवापारा, तहसील नवापारा, जिला रायपुर (छ.ग.) में खसरा क्र.-1149/1 की भूमि रकबा-0.86 हे., को श्री अरूण कुमार साहू, श्री पंकज साहू एवं श्रीमती पूनम साहू के नाम से 2382990 रू में क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है। 14. कलमीदादर तहसील बागबहरा जिला महासमुंद में खसरा क्रमांक -69/2, 71/1, 72/1, 73, 105, 106, 107, 109, 117, 119, 156, 157, 107 रकबा 7.04 हे. भूमि लगभग 40 लाख रू में श्री अरूण साहू के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है। 15.कलमीदादर, तहसील बागबहरा, जिला-महासमुंद में ख.क्र.108/1 रकबा 0.2800 हे.,ख.नं.- 108/2, रकबा 0.2800 हे. एवं ख.नं.-155, रकबा 1.0700 की भूमि लगभग 12,85,000 रू में सालिनी साहू एवं अन्य के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है। 16.कलमीदादर, तहसील बागबहरा, जिला-महासमुंद में खसरा क्र.-158, 159/1, 159/2, 163/2, 164, 165, 171 कुल रकबा 3.35 की भूमि लगभग 25,00,000 लाख रू में श्री पंकज साहू के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है। उक्त संपत्ति वर्ष 2004 में क्रय किया जाना पता चला है, जो पैतृक संपत्ति हो सकती है। 17.कलमीदादर, तहसील बागबहरा, जिला-महासमुंद में खसरा क्र. – 52/3, 115, 123, 124, 163/1, 163/3, 163/4, 61 कुल रकबा 3.52 की भूमि लगभग 30,00,000 लाख रू में क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है।18.टिकरापारा रायपुर में खसरा नं. 271/10 रकबा 1500 वर्गफीट की भूमि लगभग 48,80,000 रू में अरूाण साहू के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है। 19.ग्राम आसरा तहसील छुरा जिला गरियाबंद में खसरा नंबर-416, 479, 478, 490/1, कुल रकबा 0.75 हे. की भूमि लगभग 10,00,000 रू में स्वयं के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है। 20.ग्राम आसरा तहसील छुरा जिला गरियाबंद में खसरा नंबर-480, 481, 484/1, 484/3, 491, 492, 493, 494, 495, 497, 498/3 कुल रकबा 1.72 हेक्टे. की भूमि लगभग 18,00,000 रू में स्वयं के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है। 21.ग्राम आसरा तहसील छुरा जिला गरियाबंद में खसरा नंबर- 498/1 एवं 498/2 कुल रकबा 0.4100 की भूमि लगभग 5,00,000 रू में स्वयं के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है।22. ग्राम कुटेना जिला गरियाबंद में खसरा नं-772/2 रकबा 0.1600 हे. की भूमि लगभग 60,000 रू में पियूश साहू के नाम पर क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है।23.ग्राम खट्टी तहसील छुरा जिला गरियाबंद में खसरा नं- 353, 434, 435, 438, 439, 445, 446, 462, 542 कुल रकबा 4.15 हे. की भूमि लगभग 20,00,000 रू में श्री चन्द्रहास एवं श्री अरूण साहू के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है। 24. श्रीमती रानू साहू द्वारा अपनी मां श्रीमती लक्ष्मी साहू के नाम पर ग्राम लाटमेटा, रा.नि.मं. कुमरदा तहसील छुरिया जिला राजनांदगांव में खसरा क्रमांक 191/2 एवं रकबा 0.4050 हे. एवं खसरा क्रमांक 194 रकबा 2.0230 हे. इस तरह कुल रकबा 2.4280 हेक्टेयर भूमि माह अक्टुबर 2020 में अपने पति श्री जे.पी. मार्य के भाई श्री धर्मेन्द्र कुमार मार्य (मेसर्स तिरूपति एग्रो फर्म का मालिक), ससुर श्री मिठाईलाल मार्य एवं सास श्रीपति देवी मार्य के संयुक्त नाम से क्रय किया जाकर उस पर राईस मिल संचालित किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है। उक्त भूमि पर भी लगभग 50 लाख रूपये के निवेश किया गया है। उपरोक्त अचल संपत्तियों में निवेशित राशि लगभग 3,93,91,949 रूपये होने की जानकारी मिली है। श्रीमती रानू साहू को माह अप्रेल 2011 से 31.10.2022 तक की स्थिति में वेतन के रूप में लगभग 92 लाख रूपये प्राप्त होने की जानकारी है, उक्त ज्ञात स्त्रोत से आय की तुलना में उनके द्वारा लगभग 3,93,91,949 रूपये अचल संपत्ति में निवेश पर स्वयं को अवैध रूप से शासय समृद्ध किये जाने की जानकारी मिली है। इसके अतिरिक्त श्रीमती रानू साहू द्वारा और भी अचल संपत्ति, बीमा, शेयर, एस.आई.पी., में निवेश किये जाने की सूचना है, जिसकी जांच किया जाना आवश्यक है। श्रीमती रानू साहू का यह कृत्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-13 (1) बी, 13 (2) का अपराध घटित करना स्पष्टतः परीलक्षित है।अतः श्रीमती रानू साहू के विरूद्ध धारा-13 (1) बी, 13 (2) भ्र.नि.धि. 1988 यथा संशोधित अधिनियम 2018 के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 13.Action Taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.(की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है की अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है |)(1) Registered the case and took up the Investigation:(प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):(2) Directed (Name of I.O.)(जाँच अधिकारी का नाम):Rank (पद):No. (सं.):to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)(3) Refused Investigation due to (जाँच के लिए):or (के कारण इंकार किया या)(4) Tranferred to P.S.(थाना):on point of Jurisdiction(को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).District (जिला):or (या)GAINDSINGH THAKUR (I (Inspector)) /or (या)Signature/Thumb Impression of the14.(शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान):(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)Signature/हस्ताक्षरSignature of Officer in charge, Police Station:Date and time of dispatch to the court(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):F.I.R. read over to the complainant / Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/Informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी|)

Exit mobile version