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राजधानी में NO PUC, NO Fuel रूल लागू! पेट्रोल-डीजल, CNG कुछ नहीं मिलेगा, CM ने दिए सख्त आदेश

दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब राजधानी में बिना वैध Pollution Under Control (PUC) सर्टिफिकेट के किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल, CNG या LPG नहीं दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सड़कों पर बड़ी संख्या में ऐसे वाहन घूम रहे हैं जिनका PUC एक्सपायर हो चुका है या नहीं बना है। इस नियम के लागू होने के बाद पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरवाने से पहले PUC चेक किया जाएगा। सभी पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों को इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं।

सीएम रेखा गुप्ता ने अपील की कि लोग अपने वाहनों का PUC समय पर बनवाएं और हमेशा साथ रखें। उन्होंने कहा, “दिल्ली में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। यह कदम प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक अहम पहल है।”

इन विभागों को आदेश को लागू कराने की जिम्मेदारी

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि बड़ी संख्या में वाहन वैध प्रमाण पत्र के बिना चल रहे हैं। इससे शहर में पलूशन का स्तर काफी बढ़ गया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, परिवहन विभाग, एमसीडी और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को इस निर्देश को लागू करने का जिम्मा सौंपा गया है।

अधिकारियों को चेतावनी, होगा कड़ा एक्शन

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि किसी भी चूक या लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में सभी एजेंसियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। नियम में उल्लंघन करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसमें गाड़ी जब्त करना और भारी जुर्माना लगाना शामिल है।