‘आई लव यू’ कहना छेड़छाड़ नहीं, केवल भवानाओं की अभिव्यक्ति: हाईकोर्ट

Bombay High Court मुंबई: बंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने 2015 में एक किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी 35 वर्षीय व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि “आई लव यू” कहना केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति है, न कि “यौन इच्छा”…