रेप के तीन आरोपी, एक को मरते तक जेल की सजा, दो आजीवन कारावास

Raipur News रायपुर । रायपुर में युवती को ब्लैकमेल कर लंबे समय तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने ऐतिहासिक रूप से कड़ी सजा सुनाई है। माना निवासी आरोपी रौनक डे और पीड़िता दैनिक सांध्य अखबार में साथ काम करते थे। अपने कड़े फैसलों के लिए प्रख्यात एट्रोसिटी मामलों के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने आरोपी को दोहरे अजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक उमाशंकर वर्मा ने बताया की मामले की गंभीरता के चलते कोर्ट ने टिप्पणी की है की आरोपी का बाकि का जीवन कारावास में बीते। वर्मा ने बताया की आरोपी रौनक डे शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करता रहा। इतना ही नहीं उसने चोरी छिपे इसका वीडियो भी बनाया, इन्ही वीडियो से वह युवती को ब्लैकमेल कर अलग-अलग जगह बुलाकर दैहिक शोषण करता रहा।थाना गंज में साल 2024 में रौनक डे के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। साल भर के भीतर 17 गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोहरे अजीवन कारासवास की सजा सुनाई गई है।
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Raipur News वहीं शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण करने के दो अलग अलग मामले में दो आरोपियों को अजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामला एट्रोसिटी मामलों के विशेष न्यायाधी पंकज कुमार सिन्हा की अदालत में चल रहा था जो, दुष्कर्म और NDPS और गंभीर मामलों में कड़ी सजा सुनाने के लिए जाने जाते हैं।
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Raipur News मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक उमाशंकर वर्मा ने बताया आरोपी साजीद लखवानी के खिलाफ साल 2023 में थाना टिकरापारा था में अपराध दर्ज हुआ था। जबकि आरोपी करण सोनी के खिलाफ जुलाई 2024 में थाना डीडी नगर में दुष्कर्म का अपराध दर्ज हुआ था। दोनों आरोपियों ने अनुसूचित जाती की दो अलग-अलग लड़कियों को शादी का झांसा दिया और शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन इसके बाद शादी से इंकार कर दिया। मामले की सुनावाई हुई जिसके बाद फैसला सुनाया गया
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