Liquor Shop Closed In Chhattisgarh : पूरे छत्तीसगढ़ में इस दिन बंद रहेंगी अंग्रेजी और देसी शराब की दुकानें, आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश
रायपुर: Liquor Shop Closed In Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ में शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर है। राज्य सरकार ने आगामी 18 दिसंबर को शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया है। इस दिन राज्यव्यापी ड्राई डे (Dry Day) घोषित करते हुए शराब की बिक्री और भंडारण पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाएगी। शराब की दुकानों, होटल-बार (Hotel Bars) और शराब भंडारण केंद्रों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, शराब बेचते हुए पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।
18 दिसंबर को ड्राई डे क्यों घोषित किया गया है?
Liquor Shop Closed In Chhattisgarh : 18 दिसंबर 2024 को गुरु घासीदास जयंती (Guru Ghasidas Jayanti) है, जो छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह दिन राज्य में सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) के रूप में मनाया जाता है। गुरु घासीदास, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध संत और समाज सुधारक थे, जिनकी जयंती के अवसर पर हर साल राज्य सरकार सार्वजनिक अवकाश और ड्राई डे घोषित करती है। इस दिन शराब की बिक्री पर पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।
ड्राई डे क्या होता है?
Liquor Shop Closed In Chhattisgarh : ड्राई डे (Dry Day) वह दिन होता है, जब किसी खास अवसर या धार्मिक त्योहार के चलते शराब की बिक्री और सेवन पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है। यह आमतौर पर उन दिनों में लागू किया जाता है, जब राष्ट्रीय, धार्मिक या सामाजिक महत्व के अवसर मनाए जाते हैं। 18 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जयंती के मद्देनजर शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इस दिन के दौरान सभी शराब की दुकानें, होटल-बार और शराब भंडारण केंद्र बंद रहेंगे।
Liquor Shop Closed In Chhattisgarh जिलों में सख्त आदेश जारी
राज्य सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टरों को इस आदेश को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। बस्तर कलेक्टर हारिस एस ने 17 दिसंबर की रात 10 बजे से 18 दिसंबर की मध्यरात्रि तक शराब की दुकानों और भंडारण केंद्रों को पूरी तरह से बंद रखने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा, पुलिस और प्रशासन को अवैध शराब की बिक्री पर कड़ी नजर रखने और हर स्थिति में उसकी रोकथाम करने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं।