BILASPUR NEWS. छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल भर्ती से जुड़ा विवाद आखिरकार अभ्यर्थियों के लिए राहत लेकर आया है। लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे वेटिंग लिस्ट के पात्र उम्मीदवारों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद वेटिंग लिस्ट में शामिल पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। बताया जा रहा है कि इस फैसले का फायदा 400 से ज्यादा उम्मीदवारों को मिल सकता है।
सरकार की SLP सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
कांस्टेबल भर्ती मामले में पहले जारी आदेश को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सरकार की ओर से विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई थी। मामले पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की SLP खारिज कर दी। इसके साथ ही वेटिंग लिस्ट में शामिल पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर चल रही कानूनी अड़चन भी दूर हो गई।
तीन महीने के भीतर पूरी करनी होगी जॉइनिंग प्रक्रिया
मामले की सुनवाई जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने की। अदालत ने संबंधित पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति और जॉइनिंग की प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब संबंधित विभाग को तय समय-सीमा के भीतर नियुक्ति की आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इससे लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।
लंबे इंतजार के बाद अभ्यर्थियों को मिली राहत
कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी वेटिंग लिस्ट में शामिल कई पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति अटकी हुई थी। मामला न्यायालय में लंबित होने के कारण अभ्यर्थियों को जॉइनिंग नहीं मिल पा रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद इन उम्मीदवारों की नियुक्ति की उम्मीद मजबूत हो गई है। 400 से अधिक अभ्यर्थियों को इस आदेश का सीधा लाभ मिलने की संभावना है।