RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने शराब दुकानों में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बिक्री (ओवररेटिंग) और विभागीय नियंत्रण में लापरवाही के मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी आयुक्त ने राज्य स्तरीय उड़नदस्ता की जांच रिपोर्ट के आधार पर दो आबकारी उप निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबित किए गए अधिकारियों में बालोद जिले के गुरूर में पदस्थ आबकारी उप निरीक्षक श्री आशाराम शाक्य और बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम रोहासी स्थित देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान के प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक श्री पी. माधव राव शामिल हैं।
जांच के दौरान शराब दुकानों में निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर शराब बिक्री और निगरानी व्यवस्था में लापरवाही के मामले सामने आए थे। इसके बाद आबकारी विभाग ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया।
एडीईओ निलोफर जैन के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा
वहीं, बालोद जिले की देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान अरकार की प्रभारी सह मंडल प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी (एडीईओ) श्रीमती निलोफर जैन के खिलाफ भी कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।
आबकारी विभाग के अनुसार, एडीईओ द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में शिथिल नियंत्रण, कर्तव्य के प्रति लापरवाही और उदासीनता बरती गई। इस संबंध में आबकारी आयुक्त ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सचिव, वाणिज्यिक-कर (आबकारी) विभाग को पत्र भेजा है।
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि शराब दुकानों में नियमों के उल्लंघन और उपभोक्ताओं से निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने जैसी शिकायतों पर भविष्य में भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।