Balrampur News बलरामपुर। जिले में पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। कलेक्टर के निर्देश पर सभी पेट्रोल पंप संचालकों को वाहनों में सीमित मात्रा में ही पेट्रोल और डीजल देने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही ड्रम, जेरीकेन और बोतल में ईंधन की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।

प्रशासन ने यह फैसला जिले में पेट्रोल-डीजल की अनियमित आपूर्ति और संभावित जमाखोरी को देखते हुए लिया है। अधिकारियों ने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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निर्देशों के मुताबिक एम्बुलेंस और शासकीय वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा सभी पेट्रोल पंपों को कम से कम 2000 लीटर डीजल और 1000 लीटर पेट्रोल सुरक्षित स्टॉक में रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जरूरत के समय आम लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।




