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नकल माफिया की अब खैर नहीं! परीक्षा में धांधली की तो होगी उम्रकैद, लगेगा 1 करोड़ तक का जुर्माना

Anti Cheating Law In Chhattisgarh:  छत्तीसगढ़ में लोक भर्ती और व्यावसायिक परीक्षाओं में नकल कराने वाले गिरोहों पर सख्ती की तैयारी शुरू हो गई है. सरकार नकल माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 लाने की तैयारी कर रही है.

प्रस्तावित विधेयक को बजट के दौरान विधानसभा में पेश किए जाने की तैयारी है. गौरतलब है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में कई भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोल सामने आए थे, जिसने राज्य की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था.

CGPSC से जुड़ी भर्ती प्रक्रियाओं ने हुई गड़बड़ी की जांच कर रही CBI

बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) से जुड़ी भर्ती प्रक्रियाओं में भी गड़बड़ी की खबरों ने युवाओं के भरोसे को झटका दिया था. सरकार बदलने के बाद भाजपा सरकार ने इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी थी. फिलहाल इस प्रकरण में सीबीआई जांच जारी है.

नए कानून में 5 लाख तक जुर्माना का प्रवधान

छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार चीटिंग माफिया के खिलाफ एक बिल लाने जा रही है. बिल में परीक्षार्थियों के लिए सख्त सजा का प्रावधान है. बिल के नियमों के मुताबिक नकल करते पकड़े जाने पर एक से पांच साल की जेल होगी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

Anti Cheating Law In Chhattisgarh:  

इसके साथ ही संगठित अपराध, यानी संगठित तरीके से नकल कराने वाले गिरोहों पर कड़ी कार्रवाई के लिए भी सख्त प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं. नकल कराने वाले गैंग के लिए कम से कम 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान है. जिसमें 1 करोड़ रुपये का जुर्माना हो सकता है. बार-बार अपराध करने वालों को उम्रकैद की सजा भी हो सकती है.