Aadhaar-PAN linking: आधार और पैन को लिंक कराने की आखिरी तारीख आज (31 दिसंबर 2025) समाप्त हो रही है. अगर आपने अभी तक दोनों दस्तावेज लिंक नहीं किए हैं, तो यह काम तुरंत पूरा करें. सरकार ने साफ किया है कि 1 जनवरी 2026 से जिनका PAN लिंक नहीं होगा, वे इनऑपरेटिव (निष्क्रिय) हो जाएंगे. इसका मतलब है कि आप ITR दाखिल करने, KYC पूरा करने और बैंक या निवेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाएंगे.
डेडलाइन मिस करने पर लगेगा जुर्माना
अगर आप आज की डेडलाइन मिस कर देते हैं, तो आधार-पैन लिंक करने से पहले 1,000 रुपये का लेट फीस भरना अनिवार्य होगा। लिंकिंग प्रक्रिया तब भी जारी रहेगी, लेकिन निष्क्रिय PAN के कारण आपको कई जरूरी कार्यों में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है
PAN को Aadhaar से कैसे लिंक करें?
आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और लॉगिन करें.
प्रोफाइल सेक्शन में “Link Aadhaar” का विकल्प चुनें.
PAN और Aadhaar नंबर दर्ज करें.
यदि पोर्टल भुगतान मांगता है, तो ‘e-pay tax’ में जाएं और “Other Receipts” चुनकर पेमेंट पूरा करें.
प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिंकिंग कंफर्म हो जाएगी.
यदि PAN पहले से लिंक है, तो सिस्टम तुरंत बता देगा.
Aadhaar–PAN Link Status कैसे चेक करें?
ई-फाइलिंग पोर्टल पर ‘Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें.
PAN और Aadhaar नंबर दर्ज कर सबमिट करें.
बिना लॉगिन किए तुरंत स्टेटस दिखाई देगा
Aadhaar-PAN linking नाम/डिटेल्स न मिलने पर क्या करें?
कई बार नाम या जन्मतिथि में अंतर के कारण लिंकिंग फेल हो जाती है।
Aadhaar विवरण— UIDAI पोर्टल पर अपडेट करें।
PAN विवरण— UTIITSL या अन्य अधिकृत PAN सर्विस केंद्रों पर सुधार कराएं.
सुधार पूरा होने के बाद लिंकिंग आसानी से हो जाती है.
Aadhaar-PAN linking डेडलाइन खत्म होने से पहले आज ही यह प्रक्रिया पूरी करना आपके लिए आसान और सुरक्षित रहेगा. नहीं तो आपकी दें लें को लेकर मुश्किलने आज के बाद बढ़ जाएगी



