No Helmet No Petrol: मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद अब भोपाल में भी दोपहिया वाहन चालकों (Two Wheeler Rider) को बिना हेलमेट के पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा. कलेक्टर ने बुधवार को सभी पेट्रोल पंप संचालकों से आदेशों को पालन करने का निर्देश दिया है. इससे पहले इंदौर के कलेक्टर ने किसी भी बाइक या स्कूटी सवार को बिना हेलमेट के ईंधन देने पर रोक लगा दी थी.
No Helmet No Petrol:
कलेक्टर ने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है. सभी पेट्रोल पंपों को कलेक्टर के आदेश का पालन करना होगा. यह फैसला सड़क पर बढ़ते हादसों के चलते लिया गया है, ताकि हादसों में होने वाली मौतों पर रोक लगाई जा सके.
1 अगस्त से इंदौर में आदेश लागू
No Helmet No Petrol: इंदौर जिले में बगैर हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं दिया जाएगा. इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. यह आदेश एक अगस्त 2025 से लागू होगा. आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है. यह आदेश 1 अगस्त से 29 सितंबर तक प्रभावशील रहेगा.इसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. हालांकि यह आदेश मेडिकल संबंधी मामलों और आकस्मिक स्थिति में लागू नहीं होगा.
महापौर ने भी दिखाई सख्ती
No Helmet No Petrol: इंदौर पेट्रोल पंप पर लागू हेलमेट नियम के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी सख्ती दिखाई है. मेयर ने सरकारी कार्यालयों में बिना हेलमेट के बाइक से आने वाले कर्मचारियों के ऑफिस में प्रवेश पर रोक लगा दी है. उनका कहना है कि इंदौर ट्रैफिक नियमों का पालन करने में नंबर एक शहर बनेगा.